home page

ITR Benefits : सैलरी वालों को ITR में मिल रही 50,000 की छूट, ऐसे उठायें फायदा

Income tax Last Date : अगर आप भी सैलरी पर्सन है और ITR भरने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, अब आप भी इनकम टैक्स में 50000 तक की छूट ले सकते हैं | आइये जानते हैं कैसे 

 | 

HR Breaking News, New Delhi : इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त लोगों को कई तरह के फायदे मिलते हैं. इन फायदों के जरिए लोग अपने इनकम टैक्स में कमी ला सकते हैं. साथ ही इन छूट के जरिए लोगों की टैक्स देयता में गिरावट आती है. वहीं अगर आपकी सैलरी आती है तो लोगों को एक एक्स्ट्रा फायदा भी मिलता है. सैलरी आती है तो लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

1 अगस्त से सस्ते हो जायेंगे LPG सिलेंडर, जानिए New rule

स्टैंडर्ड डिडक्शन

स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब वेतन या पेंशन आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए एक समान कटौती है. इसे बजट 2018 में परिवहन भत्ते की छूट और कई चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के बदले में पेश किया गया था. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पुरानी व्यवस्था में मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये है. वहीं बजट 2023 के अनुसार वेतनभोगी टैक्सपेयर्स अब 50000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था के तहत भी 50,000/ रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक फ्लैट कटौती है.

1 अगस्त से सस्ते हो जायेंगे LPG सिलेंडर, जानिए New rule

टैक्स में राहत
स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाले 50 हजार रुपये के फायदे के तहत कागजी कार्रवाई नहीं होती है और इसमें वास्तविक खर्चों की परवाह किए बिना कटौती मिलती है. साथ ही मध्यम वर्ग के वेतनभोगी व्यक्तियों को इससे टैक्स में राहत मिलती है. साथ ही इससे पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलता है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट 2023 की घोषणा करते हुए कहा था कि वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों के लिए है नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ बढ़ाने का प्रस्ताव है. इस प्रकार प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा.

वेतन

1 अगस्त से सस्ते हो जायेंगे LPG सिलेंडर, जानिए New rule
नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने पर वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती मिलेगी. बजट 2023 के अनुसार, पेंशनभोगी नई आयकर व्यवस्था के तहत अपने वेतन/पेंशन आय से 50,000 रुपये की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं. बजट 2023 के प्रस्ताव के अनुसार, पारिवारिक पेंशनभोगियों को 15,000 रुपये की मानक कटौती मिलेगी.