home page

Delhi में कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, लगातार इतने घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे काम, सप्ताह में भी काम के घंटे निर्धारित

Delhi - दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, अब किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा या दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है, तो उसे उसके सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान किया जाएगा... इससे जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

 | 
Delhi में कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, लगातार इतने घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे काम, सप्ताह में भी काम के घंटे निर्धारित

HR Breaking News, Digital Desk- दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत अब दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों में महिलाएं नाइट शिफ्ट (रात की पाली) में काम कर सकेंगी। यह अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि काम करने के लिए महिलाओं की लिखित सहमति (written consent) आवश्यक होगी। 

कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता-

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार अब किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे या दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। (Employees News)

यदि कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है, तो उसे उसके सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान किया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों के काम के घंटे को नियंत्रित करने और ओवरटाइम के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन प्रतिष्ठानों में महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करेंगी, वहां सुरक्षा, परिवहन और सीसीटीवी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

शिकायतों के समाधान के लिए बनानी होगी आंतरिक समिति-

महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए हर संस्थान को आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) बनानी होगी, ताकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का निपटारा किया जा सके।

लगातार पांच घंटे से ज्यादा काम नहीं-

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी लगातार पांच घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और बीच में आराम का समय जरूरी होगा। इसके अलावा, नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी को सिर्फ नाइट शिफ्ट में लगातार काम करने के लिए बाध्य न किया जाए।


सुरक्षा बढ़ाने के लिए दुकानों और ऑफिसों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) लगाए जाएंगे और उनकी फुटेज कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। साथ ही, कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों पर काम करने पर कंपंसेटरी लीव (compensatory leave), न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, बीमा और बोनस जैसी कानूनी सुविधाएं भी मिलेंगी।

गौरतलब है कि दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट्स (night shifts) में महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने के सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस वर्ष की शुरुआत में मंजूरी दे दी थी।