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Property deal : प्रॉपर्टी खरीदते समय कैश में दें सिर्फ इतनी पेमेंट, नहीं तो घर आ जायेगा ITR का नोटिस

property rules : आज बहुत सारे लोग आये दिन प्रोपेर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं और डिजिटल पेमेंट के ज़माने में लोग अभी भी  कैश से ही पेमेंट करते हैं पर वो नहीं जानते की अगर आप प्रॉपर्टी की किसी डील में कैश की पेमेंट करते हैं तो आपके घर टैक्स नोटिस आ सकता है , तो ऐसे में जान लें की ऐसी डील करते समय सिर्फ इतना कैश ही रखें अपने पास।  आइये जानते हैं क्या है इसको लेकर नियम 
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HR Breaking News, New Delhi : प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्‍त (property sale-purchase) करना एक मोटी रकम वाला काम होता है. ऐसे में कई बार सामने वाला कैश में लेनदेन का ऑफर भी करता है. ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी की पूरी कीमत कैश में दे सकते हैं. इसके लिए भी बाकायदा नियम हैं और अगर आप कैश में लेनदेन की इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्‍स (income tax ka notice) का नोटिस भी आ सकता है. अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो उससे पहले आप इन नियमों को जान लें तो बेहतर होगा। 

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 भले ही डील कितने ही करोड़ की या लाख की हो, आप 19,999 रुपये से ज्यादा रकम कैश से नहीं ले सकते हैं. इसके लिए 2015 में इनकम टैक्स अधिनियम (income tax act) की धारा 269SS, 269T, 271D और, 271E में बदलाव किये गए थे. इसमें से 269SS में किया गया बदलाव काफी महत्वपूर्ण है जो ऐसी स्थिति में जुर्माने की बात करता है. सरकार ने ऐसा काले धन पर रोक लगाने की मंशा से किया था. दरअसल, कैश से हुए लेनदेन के बाद यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह नकद वैध तरीके से कमाया गया है या फिर अवैध तरीके अर्जित किया गया है.

धारा 269SS के तहत अगर कोई व्यक्ति जमीन , घर व अन्य तरह की अचल संपत्ति बेचने के लिए 20,000 रुपये या उससे अधिक की रकम कैश में लेता है तो उसपर 100 फीसदी का जुर्माना लगेगा. 

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आयकर अधिनियम की धारा 269SS के तहत अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बेचते (property sale) वक्त 20,000 या उससे अधिक की रकम कैश में ले रहा है तो उस पूरी रकम को हर्जाने के रूप में भरना होगा. मतलब आपने चाहें 50,000 रुपये लिए हों या 1 लाख रुपये, वह पूरी रकम पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग के पास चली जाएगी.


आयकर (income tax act) की एक और धारा 269T के तहत मान लीजिए कि सौदा किसी कारणवश रद्द हो गया. खरीदार ने प्रॉपर्टी डीलर या विक्रेता से नकद में ही वापस रकम मांगी तो एक बार फिर पेनल्टी लगेगी. अगर 20,000 रुपये या उससे ज्यादा की रकम कैश में लौटाई गई तो 269SS की ही तरह पूरी रकम पेनल्टी में चली जाएगी. हालांकि, ये कानून सरकार, सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी या केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित खास व्यक्ति व संस्थान पर लागू नहीं होती.


कैसे करें लेनदेन
प्रॉपर्टी के सौदे में 19999 रुपये तक का आप कैश लेनदेन कर सकते हैं. यह आपकी रजिस्ट्री में दिखाई देगा. इसके ऊपर की रकम को आप चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन (internet banking) के माध्यम से कर सकते हैं. ध्यान रहे कि रजिस्ट्रार आमतौर पर प्रॉपर्टी के लिए कैश में हो रहे लेनदेन की वजह से रजिस्ट्री कैंसल नहीं करते. वे रजिस्ट्री करेंगे लेकिन कैश संबंधित डाटा आयकर विभाग को भेज देंगे. इसके बाद आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है.

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