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Paytm के बाद इन दो बैंकों पर गिरी गाज, RBI ने लगा दिया जुर्माना

RBI News : बैंकिंग सेक्टर किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है और अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छे से काम करेगा तो ही देश को और साथ में लोगों को फायदा होगा | कुछ दिनों पहले RBI ने paytm पर तगड़ा एक्शन लिया था और अब ये बैंक अपनी सर्विसेज बंद करने जा रहा है और आज एक बार फिर से RBI ने इन दो बैंकों पर शिकंजा कसा है और तगड़ा जुर्माना लगाया है | आइये जानते हैं क्या है इसका कारण 

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HR Breaking News, New Delhi : लोगों को बैंकिंग सर्विस बिना किसी देरी के और समस्या के मिलती रहे इसके लिए RBI ने बहुत सारे नियम बनाये हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of india) देश के बैंकों की इसीलिए निगरानी करता है. अगर कोई भी बैंक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आरबीआई (RBI) की तरफ एक्शन लिया जाता है. कुछ दिनों पहले RBI ने Paytm payment bank पर शिकंजा कसा था और अब रिजर्व बैंक (reserve bank of india) ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) और बंधन बैंक (Bandhan Bank) पर जुर्माना लगा दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि उसने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से आरबीआई (reserve bank of india) ने जुर्माना लगाया है. 

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आरबीआई (RBI) ने बैंक ऑफ इंडिया (bank of india) पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा रिजर्व बैंक (reserve bank of india) ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 


बैंक ऑफ इंडिया (BOI) पर इसलिए लगा जुर्माना?

बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना 'जमा पर ब्याज दर', 'बैंकों में ग्राहक सेवा', 'कर्ज पर ब्याज दर' और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.

इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना


इस बीच, रिजर्व बैंक (reserve bank of india news) ने यह भी कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर 'एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी' और केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

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रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी मामलों में, नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है. इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.

पहले SBI पर लगाया था जुर्माना

बता दें इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया था. बैंक पर रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के चलते ये एक्शन लिया गया है. इसके साथ ही केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी केंद्रीय बैंक ने पेनाल्टी लगाई गई थी. केनरा बैंक पर जहां 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं, सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया था 
 

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