RBI ने बदल दिए Bank locker के नियम, ग्राहक हुए खुश तो बैंकों की बढ़ी टेंशन , 31 दिसम्बर तक भरदें ये फॉर्म
RBI ने हाल ही में बैंक को लॉकर को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है जिससे ग्राहक को तो फायदा होगा पर दूसरी तरफ बैंक की टेंशन बढ़ जाएगी। इस नियम को लेकर रबी ने गाइडलाइन भी जारी की है और बताया है की ग्राहक 31 दिसम्बर तक ये फॉर्म भर दें
HR Breaking News, New Delhi : पैसे और गहनों की सुरक्षा के लिए इन दिनों लोगों ने बैंक में लॉकर लेना शुरू कर दिया है. 31 दिसंबर 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने लॉकर को लेकर नए नियम लागू किये थे. सभी ग्राहकों को अभी इन नए नियमों की जानकारी नहीं है. ग्राहकों को जनवरी 2023 से पहले लॉकर एग्रीमेंट (Locker Agrement) हासिल करना है. इस एग्रीमेंट पर साइन भी करना है. वहीं, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक ने नए लॉकर नियमों के तहत एग्रीमेंट पर साइन किए हैं.
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वह अपने कम से 50 फीसदी लॉकर होल्डर से नए एग्रीमेंट पर 30 जून, 2023 तक साइन लें. वहीं 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर 100 फीसदी ग्राहकों से नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन ले लिया जाए. इसके साथ ही सभी बैंकों के ग्राहकों को नए एग्रीमेंट के डिटेल्स के बारे में सूचना देने के लिए भी कहा गया है. सभी बैंकों को आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर अपने लॉकर एग्रीमेंट के स्टेटस की जानकारी भी अपडेट करना होगी.
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क्या कहा RBI ने
आरबीआई के अनुसार, किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय, बैंक को उस ग्राहक के साथ, जिसे लॉकर सुविधा प्रदान की गई है, विधिवत मुहर लगे कागज पर एक एग्रीमेंट करना होगा. लॉकर किराए पर लेने वाले को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए दोनों पक्षों द्वारा साइन किए हुए एग्रीमेंट की 2 कॉपी एक ग्राहक के पास एक बैंक के पास होनी चाहिए. इन नए नियमों के मुताबिक, अब बैंक यह नहीं कह सकते कि लॉकर में रखे सामान को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. चोरी, धोखाधड़ी, आग या भवन ढह जाने की स्थिति में बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी. इसके अलावा बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे.
कौन देगा स्टांप पेपर का चार्ज, बैंक या ग्राहक
नए नियम के बाद ग्राहकों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जहां कुछ बैंक लॉकर मालिकों से 500 रुपये के कागज पर स्टांप एग्रीमेंट जमा करने के लिए कह रहे हैं, वहीं कुछ 100 रुपये का स्टांप पेपर लेने के लिए तैयार हैं. जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि स्टांप पेपर का खर्च कौन उठाएगा. कुछ बैंक स्टांप पेपर दे रहे हैं वहीं कुछ बैंक ग्राहकों से ही स्टांप पेपर लाने का कह रहे हैं. वहीं कुछ ग्राहकों की यह भी शिकायत है कि बैंकों ने उन्हें लॉकर एग्रीमेंट के नवीनीकरण के बारे में सूचित नहीं किया है.
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बैंकों ने बढ़ाया लॉकर चार्च
इस समय बैंकों ने लॉकर शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ब्रांच के स्थान के आधार पर विभिन्न प्रकार के लॉकरों के लिए दरें 500-3,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1,500-12,000 रुपये प्लस जीएसटी कर दी हैं. एसबीआई शहरी और मेट्रो ग्राहकों से मध्यम आकार का लॉकर किराए पर लेने के लिए 3,000 रुपये प्लस जीएसटी और ग्रामीण, अर्ध शहरी ग्राहकों से लॉकर किराए पर लेने के लिए 2,000 रुपये प्लस जीएसटी लेता है. एचडीएफसी बैंक स्थान और प्रकार के आधार पर लॉकर के लिए सालाना 1,350 रुपये से 20,000 रुपये का शुल्क लेता है.