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Delhi-NCR में पटाखों पर पूरा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात

Delhi-NCR - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए एक महत्तवपूर्ण बात कहीं है. साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को प्रतिबंध के बाद सक्रिय होने वाले पटाखा माफिया (cracker mafia) से सावधान रहने की चेतावनी दी है... कोर्ट की ओर से आए इस फैसले को विस्तार से जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

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Delhi-NCR में पटाखों पर पूरा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात

HR Breaking News, Digital Desk- (Delhi-NCR) सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि यह संभव नहीं है. शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है.

कोर्ट ने स्वीकार किया कि नागरिकों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है, लेकिन साथ ही पटाखा निर्माताओं के काम करने के अधिकार को भी मान्यता दी. हालांकि, कोर्ट (court) ने अधिकारियों को प्रतिबंध के बाद सक्रिय होने वाले पटाखा माफिया (cracker mafia) से सावधान रहने की चेतावनी दी है.

कोर्ट ने मांगा अंडरटेंकिंग-

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई ने NEERI और PESO से अनुमति प्राप्त ग्रीन पटाखों के निर्माताओं को पटाखा उत्पादन जारी रखने की इजाजत दी है. हालांकि, इन निर्माताओं को यह लिखित में देना होगा कि वे अगली सुनवाई तक दिल्ली-NCR में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से अवैध व्यापार बढ़ सकता है, जैसा कि बिहार में खनन पर प्रतिबंध के साथ हुआ था, इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण की ज़रूरत है.

सुनवाई के दौरान CJI बी आर गवई ने कहा कि अगर कोई पटाखा निर्माता नियमों का पालन करता है तो उन्हें पटाखों के निर्माण की अनुमति देने में क्या समस्या है? कोर्ट ने कहा कि इसका समाधान तो होना ही चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि अतिवादी आदेश समस्याएं पैदा करेंगे. कोर्ट ने साथ ही कहा कि इसके अलावा सोशल मीडिया (social media) पर हमें अपनी बातों में सावधानी बरतने की भी जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बनाने वाले मजदूरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने कहा कि अगर मजदूरों को मुआवज़े का आदेश दिया जाता है तो सरकार अक्सर मना कर देती है. इसलिए, उन्हें पटाखा बनाने दिया जाए लेकिन अगले आदेश तक एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक (Sale of firecrackers banned in NCR) रहेगी.