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Tenant Rights : मकान मालिक कब बढ़ा सकता है किराया, किराएदार जान लें अपने 5 कानूनी अधिकार

Tenant Rights - आमतौर पर कई किराएदारों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर मकान मालिक किराया कब बढ़ा सकता है और मकान कब खाली करवा सकता है..? ऐसे में अगर आप भी इन्हीं सवालों से जुड़े जवाब जानना चाहते है तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ लें-

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Tenant Rights : मकान मालिक कब बढ़ा सकता है किराया, किराएदार जान लें अपने 5 कानूनी अधिकार

HR Breaking News, Digital Desk- कानूनन, मकान मालिक किराएदार को रेंट एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने से पहले नहीं निकाल सकता. हालांकि, अगर किराएदार दो महीने से किराया न दे या एग्रीमेंट में न बताए गए कॉमर्शियल या अन्य काम के लिए मकान का इस्तेमाल करे, तो मकान मालिक उसे घर खाली करने के लिए कह सकता है. ऐसी स्थिति में भी, मकान मालिक को किराएदार को 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है.

यूं ही मकान से नहीं निकाल सकता मकान मालिक-

कानून कहता है कि रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले मकान मालिक किराएदार को मकान से नहीं निकाल सकता. अगर किराएदार ने 2 महीने से रेंट न दिया हो या उसके मकान का इस्‍तेमाल कॉमर्शियल (commercial) काम या किसी ऐसे काम के लिए कर रहा हो, जिसका जिक्र रेंट एग्रीमेंट (rent aggrement) में न हो, तो वो किराएदार से मकान खाली करने के लिए कह सकता है. लेकिन इस स्थिति में भी मकान मालिक को किराएदार को 15 दिनों का नोटिस देना पड़ता है. 

कानूनन, मकान मालिक किरायेदार को रेंट एग्रीमेंट (rent aggrement) की अवधि पूरी होने से पहले नहीं निकाल सकता. हालांकि, अगर किरायेदार 2 महीने से किराया न दे या मकान का इस्तेमाल एग्रीमेंट के विपरीत किसी और (जैसे कॉमर्शियल) काम के लिए करे, तो मकान मालिक उसे घर खाली करने को कह सकता है. ऐसी स्थिति में भी, मकान मालिक को किरायेदार को 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है.

किराया बढ़ाने के लिए देना होगा नोटिस-

अगर मकान मालिक मकान का किराया बढ़ाना चाहता है तो उसे किराएदार को कम से कम तीन महीने पहले इसके लिए नोटिस देना चाहिए. अचानक से किराया नहीं बढ़ा जा सकता. इसके अलावा मकान मालिक से बिजली का कनेक्शन (electricity connection) पीने का साफ पानी पार्किंग जैसी साधारण सुविधा मांगना किराएदार का अधिकार है. कोई भी मकान मालिक इससे इनकार नहीं कर सकता.

सिक्‍योरिटी मनी को लेकर ये नियम-

कानून कहता है कि किराएदारों की सिक्योरिटी मनी (security money) दो महीने के किराये से ज्यादा नहीं हो सकती. यदि इससे ज्‍यादा सिक्‍योरिटी ली जा रही है तो उसका जिक्र एग्रीमेंट (aggrement) में होना बहुत जरूरी है. इसके अलावा घर खाली करने पर मकान मालिक को एक महीने के भीतर यह रकम लौटानी होगी.

मकान रेनोवेट कराने का काम मकान मालिक का-

रेंट एग्रीमेंट के बाद मकान का ढांचा खराब होने पर मरम्मत की ज़िम्मेदारी मकान मालिक (landlord rights) की होती है. यदि मकान मालिक रेनोवेशन में असमर्थ है, तो किराएदार किराया कम करने की मांग कर सकता है. विवाद की स्थिति में, किराएदार रेंट अथॉरिटी (rent authority) से संपर्क कर सकता है.

किराएदार को बार-बार डिस्‍टर्ब करने का अधिकार नहीं-

रेंट एग्रीमेंट लागू  (Rent agreement applicable) होने के बाद, मकान मालिक किराएदार को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर सकता है. यदि मकान मालिक मरम्मत या किसी अन्य कारण से घर आना चाहता है, तो उसे कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार (tenant) को लिखित नोटिस देना होगा. इसके अतिरिक्त, किराएदार की अनुपस्थिति में मकान मालिक घर का ताला नहीं तोड़ सकता या उसका सामान बाहर नहीं निकाल सकता. ये नियम किराएदार के अधिकारों की रक्षा करते हैं.