home page

UP News : यूपी वालों के लिए जरूरी खबर, बदल गए घर-मकान और दुकान बनाने के नियम

up new construction rules : देश के हर राज्य में शहरी एरिया में प्लॉट पर घर-मकान और दुकान बनाने के कानून और नियम तय किए गए हैं। कहने का मतलब है कि बिना कानूनी मंजूरी के घर बनाने के कार्य को शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यूपी वालों के लिए गुड न्यूज है। हाल ही में सरकार ने प्रदेश में घर-मकान और दुकान बनाने के नियमों में बदलाव किया है। आईये जानते हैं विस्तार से- 

 | 
UP News : यूपी वालों के लिए जरूरी खबर, बदल गए घर-मकान और दुकान बनाने के नियम

HR Breaking News - उत्तर प्रदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए गुड न्यूज है। योगी सरकार ने घर-मकान और दुकान बनाने के नियमों में बदलाव किया है। सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। दरअसल, सरकार ने आवासीय प्लॉट (Residential buildings) पर मकान के साथ-साथ दुकान या कार्यालय बनाने के जटिल नियमों को आसान कर दिया है। 


अगर आप प्रदेश में कोई प्लॉट खरीदी है और उसपर घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे हैं तो यह कदम उठाने से पहले आपको इनसे संबंधित नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। क्योंकि सरकार ने घर-मकान और दुकान बनाने के कानून (construction rules in up) को संशोधित कर दिया है। 

इतने वर्ग मीटर में बिना किसी अनुमति के बना सकेंगे घर और दुकान - 

 यूपी सरकार (UP Property News) ने शहरों में रहने वाले लोगों को आवासीय प्लॉट पर मकान के साथ-साथ दुकान बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी अब यूपी वाले आवासीय स्थान पर दुकान बनाकर अपना बिजनेस चला सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की एक अहम मीटिंग में कहा है कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर निर्माण करने के लिए नक्शा पास करवाने के लिए अब किसी भी कानूनी मंजूरी की जरूरत नहीं है। 

बिना नक्शा पास किए बना सकेंगे घर और दुकान - 


योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि अब प्रदेशवासी बिना किसी नक्शा पास करवाए 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर घर-मकान या दुकान का निर्माण (up new construction rules) कर सकते हैं।
 हालांकि, उन्हें विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूपी सरकार द्वारा उठाए गए इस अहम कदम  से लोगों को नक्शा पास कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के दर दर थके नहीं खाने पड़ेंगे। इसके साथ ही नक्शा पास कराने में लगने वाले शुल्क से भी राहत मिलेगी। 

यूपी सरकार ने पुराने नियमों में किया बड़ा बदलाव - 

यूपी में ये सभी बदलाव‘उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025’के तहत किए गए हैं। दरअसल, सरकार ने प्लॉट पर आवासिय और व्यवसायिक कार्यलय बनाने के पुराने नियमों (construction rules in uttar pradesh) को संशोधित कर दिया है और नए नियम बना दिए हैं। नए नियमों के तहत, घनी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय प्लॉट पर मकान के साथ दुकान भी बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की कानूनी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। 

ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए FAR की लिमिट खत्म

नए नियमों (up new rules) के मुताबिक, अब 45 मीटर चौड़ी सड़कों के पास ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए FAR (फ्लोर एरिया रेशो) की लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, छोटे प्लॉट्स के लिए भी FAR में बढ़ौतरी कर दी है। अब यूपी में 18 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपके पास 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन है तो आप उस जमीन पर अस्पताल और शॉपिंग मॉल भी बना सकते हैं।