Bank Loan : जिनका है बैंक में लोन बकाया उनके लिए आई बड़ी खबर, चेक करें स्टेटस
HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। CBDT ने कहा है कि इस साल के बजट में लाए गए नए सेक्शन 194ए के तहत अब बोनस और राइट्स इश्यू जारी करने के लिए TDS काटने की जरूरत नहीं है।यह नियम 1 जुलाई से लागू है, CBDT ने जानकारी दी है कि यह नया खंड 1 जुलाई, 2022 से लागू हो गया है।
बैंकों ने कर्ज निपटान और कर्ज माफी पर TDS काटने के नियमों पर आपत्ति जताई थी। बैंकों ने कहा कि टैक्स से जुड़े इस लेन-देन से उनका बोझ और बढ़ जाता है. CBDT ने अब स्थिति साफ कर दी है, जिसके बाद अब बैंकों को राहत मिलेगी।
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कुछ संस्थानों को दायरे से बाहर रखा गया है CBDT के मुताबिक, कई वित्तीय संस्थानों को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। इनमें सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, राज्य वित्तीय निगम, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां और कई अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
TDS पर CBDT के स्पष्टीकरण के बाद अब बैंक राहत की सांस लेंगे। अब बैंकों को टैक्स संबंधी लेनदेन के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। CBDT ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बैंकों ने बोर्ड से अनुरोध किया था कि बोनस और राइट्स शेयरों से शेयरधारकों को किसी भी तरह का फायदा न हो, इसीलिए यह फैसला लिया गया है.
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दूतावास और उच्चायोग को मिलेगा लाभ CBDT ने अपनी गाइडलाइन में बताया है कि धारा 194आर के तहत दूतावास और उच्चायोग को भी छूट का लाभ मिलेगा. लेकिन इसमें भी एक शर्त लगाई गई है। नई धारा के प्रावधानों के तहत, संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा अधिनियम,