Business News : Axis और IDBI बैंक पर 1.83 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना, आपका अकाउंट तो नहीं
HR Breaking News : नई दिल्ली : केंद्रीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपए और आईडीबीआई बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इस हिसाब से कुल 1.83 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है।
एक्सिस बैंक के मामले में, आरबीआई के लोन और एडवांस, केवाईसी गाइडलाइन और बचत खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने कहा कि एक्सिस बैंक ने स्टॉक ब्रोकर्स को दी गई इंट्राडे सुविधाओं के मामले में निर्धारित मार्जिन को बनाए नहीं रखकर कुछ मानदंडों का उल्लंघन किया है।
वहीं, आईडीबीआई बैंक के मामले में आरबीआई ने कहा कि ऋणदाता ने देरी से धोखाधड़ी की सूचना दी। वहीं, 5 करोड़ और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी के संबंध में फ्लैश रिपोर्ट देरी से आरबीआई को प्रस्तुत की और कॉर्पोरेट के लिए छुट्टियों और डेटा एक्सेस नियंत्रण पर समय प्रतिबंध लागू करने में विफल रहा।
आरबीआई ने दोनों बैंकों को नोटिस जारी कर कारण बताने की सलाह दी थी कि निर्देशों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। शुक्रवार को एक्सिस बैंक के शेयर एनएसई पर 0.5 फीसदी बढ़कर 796.10 रुपए पर बंद हुए, जबकि आईडीबीआई बैंक के शेयर 0.21 फीसदी लुढ़क कर 47.65 रुपए पर बंद हुए।