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EPFO: भूलकर भी न करें ये गलती, हो जाएगा आपका EPF अकाउंट बंद

EPFO Alert : यदि आप नौकरीपेशा हैं तो स्वाभाविक है आपका EPF कटता होगा। पर कई बार अनजाने में कर्मचारी की कई प्रकार की गलती कर देते हैं। इस वजह से उनका EPFO अकाउंट बंद हो जाता है। जानें कर्मचारी को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका अकाउंट बंद न हो। जानें पूरी जानकारी..
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भूलकर भी न करें ये गलती, हो जाएगा आपका EPF अकाउंट बंद

HR Breaking News, New Delhi: यदि आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कर्मचारियों के लिए, भविष्य निधि(Provident Fund )उनकी जीवन भर की कमाई है। ऐसे में आपके लिए EPFO ​​से जुड़े नियमों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। जब तक आप नौकरी में रहते हैं, आप EPF में योगदान करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में या फिर कुछ गलतियों की वजह से पीएफ खाता बंद हो जाता है। इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए।

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बंद हो सकता है PF अकाउंट 


यदि आपने अपना PF खाता उस कंपनी से नई कंपनी में स्थानांतरित नहीं किया है जिसमें आप पहले काम करते थे, और पुरानी कंपनी बंद हो गई। ऐसे में अगर आपके पीएफ खाते से 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ यानी उसमें पैसा नहीं डाला गया, तो ऐसे में आपका पीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा। ईपीएफओ ऐसे खातों को ‘निष्क्रिय’ श्रेणी में रखता है। 

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ऐसे होगा फिर से एक्टिव 


एक बार खाता ‘निष्क्रिय’ हो जाने पर आप लेनदेन नहीं कर पाएंगे, खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको EPFO में जाकर आवेदन करना होगा। ‘निष्क्रिय’ होने के बाद भी खाते में पड़े पैसों पर ब्याज मिलता रहता है, यानी आपका पैसा डूबा नहीं है, आपको वापस मिल जाता है। पहले इन खातों पर ब्याज नहीं मिलता था। लेकिन, 2016 में नियमों में संशोधन किया गया और ब्याज शुरू किया गया। आपको पता होना चाहिए कि 58 साल की उम्र तक आपके पीएफ खाते पर ब्याज मिलता रहता है।

खाता ‘निष्क्रिय’ ऐसे होता है 

  • नए नियमों के मुताबिक, अगर कर्मचारी ने ईपीएफ बैलेंस की निकासी के लिए आवेदन नहीं किया है तो ईपीएफ खाता ‘निष्क्रिय’ हो जाता है।
  • सेवानिवृत्ति के 36 महीने बाद भी जब सदस्य उसके बाद 55 वर्ष का हो जाता है
  • जब सदस्य स्थायी रूप से विदेश में बस जाता है
  • यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई
  • यदि सदस्य ने सभी सेवानिवृत्ति निधि हटा दी है
  • अगर आपने 7 साल तक पीएफ खाते का दावा नहीं किया तो यह फंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में डाल दिया जाता है।
  • EPFO को लेकर क्या हैं निर्देश?
  • EPFO ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि निष्क्रिय खातों से जुड़े दावों के निपटान में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि धोखाधड़ी से संबंधित जोखिम कम से कम हो और दावे का भुगतान सही दावेदारों को किया जाए।

निष्क्रिय पीएफ खातों को कौन प्रमाणित करेगा


निष्क्रिय पीएफ खातों से संबंधित दावे का निपटान करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी का नियोक्ता उस दावे को प्रमाणित करे। हालांकि, अगर जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद है और दावे को प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है, तो बैंक ऐसे दावे को केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित करेगा।

किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?


केवाईसी दस्तावेजों में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आईडी कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किसी अन्य पहचान पत्र जैसे आधार का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद सहायक भविष्य निधि आयुक्त या अन्य अधिकारी राशि के अनुसार खातों से निकासी या खाते के हस्तांतरण को मंजूरी दे सकेंगे।

किसके अनुमोदन से मिलेगी राशि


यदि राशि 50 हजार रुपये से अधिक है, तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त की स्वीकृति के बाद राशि वापस ले ली जाएगी या स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसी तरह, यदि राशि 25 हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये से कम है, तो खाता अधिकारी फंड ट्रांसफर या निकासी को मंजूरी दे सकेगा। यदि राशि 25 हजार रुपए से कम है तो डीलिंग असिस्टेंट इसे स्वीकृत कर सकेगा।
 

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