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कैसे पाएं ITR टैक्स छूट का लाभ, क्या होता है AIS और TIS?, जानें ऐसे सब सवालों के जवाब

ITR Filling: यदि अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है तो देर न करें। क्योंकि  ITR भरने की  अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस डेडलाइन से यदि आप पहले ITR फाइल करते हैं तो आप लाभ में रहेंगे। जानें कैसे पाएं टैक्स में छूट का लाभ, एआईएस और टीआईएस(AIS and TIS) क्या  होता है। इन सारे सवालों के जवाब?
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HR Breaking News, New Delhi: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न(income tax return) दाखिल नहीं किया है, तो जल्दी करें।  इसके लिए आपके पास केवल 17 दिन ही बचे हैं।  इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आखिरी का इंतजार ना करें। जुलाई का आखिरी दिन वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर(ITR Filling) दाखिल करने का डेडलाइन है।  आयकर विभाग ने 31 तारीख को आईटीआर भरने (ITR Filling) की डेडलाइन तय की है।  इस डेडलाइन से पहले से आईटीआर फाइल करने पर आप फायदे में ही रहेंगे।  आखिरी समय में आईटीआर फाइल करते समय आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 
 

 

 

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आयकर विभाग(Income tax department) की ओर से आईटीआर(ITR Filling) दाखिल करने की आखिरी तारीख या डेडलाइन 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है।  इस डेट तक आयकरदाता वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग की ओर से निर्धारित इस डेट के बाद आईटीआर(ITR) दाखिल करने के बाद जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है।  हालांकि, आयकरदाताओं की सुविधा के लिए विभाग की ओर से आखिरी तारीख में बढ़ोतरी भी की जाती है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि बीते दो साल जैसा इस साल भी आखिरी डेट में बढ़ोतरी की ही जाए।  कोरोना महामारी की वजह से आईटीआर(ITR)  दाखिल करने की आखरी तारीख में बढ़ोतरी की गई थी। 

आय के स्रोतों पर भी टैक्स


आज महंगाई के इस दौर में नौकरी-पेशा आदमी अपने रोजमर्रा के खर्च और भविष्य की बचत के लिए वेतन के अलावा कई अन्य स्रोतों से भी आमदनी करते हैं।  किसी को वेतन के अलावा मकान के किराए से आमदनी होती है, तो किसी को बचत के लिए जमा कराई गई रकम, म्यूचुअल फंड(mutual fund) या शेयरों से भी कमाई होती है।  आयकर विभाग(Income Tax Department) वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी पर भी टैक्स की वसूली करता है। 

आयकर विभाग ने आमदनी को पांच भागों में किया है विभाजित


आयकर कानून के अनुसार, टैक्स योग्य आमदनी को पांच भागों में विभाजित किया गया है।  इनमें वेतन से होने वाली आमदनी, मकान के किराए से होने वाली कमाई, पूंजीगत लाभ (बचत योजना पर ब्याज, म्यूचुअल फंड और शेयर से होने वाला लाभ), कारोबार से होने वाली कमाई और अन्य स्रोतों से होने वाला आय शामिल हैं।  वेतन से होने वाली आमदनी पर आईटीआर दाखिल करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है।  वेतनभोगी फॉर्म-16 भरने के बाद आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। 

कैसे मिलेगा छूट का लाभ


कई लोग नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से भी कमाई करते हैं।  कारोबार या पेशे से होने वाली आमदनी पर उसकी श्रेणी के बारे में बताना जरूरी होता है।  अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी में बैंक खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, बीमा कंपनी से मिलने वाली पेंशन, शेयर और म्यूचुअल फंडों से मिलने वाले लाभांश शामिल हैं।  कुल टैक्स योग्य रकम का पता लगाने के बाद आप 80सी और 80डी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। 

जानें क्या है एआईएस और टीआईएस


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एआईएस (AIS) यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) और टीआईएस (TIS) यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) लॉन्च की है।  डिपार्टमेंट ने इनकी शुरुआत आईटीआर फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और  टैक्सपेयर्स के लिए चीजें सरल बनाने के लिए की है।  आइए जानते हैं कि एआईएस और टीआईएस क्या है-


इस तरह आईटीआर(ITR Filling)  फाइलिंग में मददगार

आम तौर पर लोग खासकर वेतनभोगी वर्ग फॉर्म-16 (Form-16) के आधार पर आईटीआर फाइल कर देता है।  हालांकि इसके अलावा भी कई तरह  के इनकम और यहां तक कि गिफ्ट भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं।  एआईएस और टीआईएस यहीं पर टैक्सपेयर्स(Taxpayers) के लिए मददगार साबित होता है।  एआईएस में आपको सैलरी  के अलावा अन्य स्रोतों से हुई हर उस कमाई का ब्यौरा मिल जाता है, जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) के तहत स्पेसिफाई किया गया है।  मतलब इसमें हर उस इनकम की जानकारी मिलेगी, जो टैक्सेबल कैटेगरी का है।  

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कैसे करें एआईएस/टीआईएस को डाउनलोड?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल  (www.incometax.gov.in) पर जाएं। 
  • अब पैन नंबर (PAN Number), पासवर्ड की मदद से अपने अकाउंट में लॉग इन करें। 
  • ऊपर मेन्यू में सर्विसेज टैब पर जाएं।  
  • ड्रॉपडाउन में 'Annual Information Statement (AIS)' को सेलेक्ट करें। 
  • प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक अलग वेबसाइट ओपन होगी। 
  • नई वेबसाइट पर AIS के ऑप्शन को  सेलेक्ट करें। 
  • प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक अलग वेबसाइट ओपन होगी। 
  • नई वेबसाइट पर AIS के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। 
  • अब आपको AIS और TIS दोनों डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। 
  • आप AIS और TIS को PDF या JSON फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।