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Income Tax - 10.5 लाख रुपये वालों को नहीं देना होगा 1 भी रुपये टैक्स, समझिए पूरा कैलकुलेशन

 अगर आप सालाना 10.5 लाख रुपये कमाते हैं, तो आपको 1 रुपये टैक्स टैक्स नहीं देना होगा. इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न स्कीम्स में निवेश करके और कई धाराओं के तहत आप आयकर बचा सकते हैं. आइए निचे खबर में जानते है इससे जुड़ी पूरी जानकारी। 
 
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HR Breaking News, Digital Desk- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. उसके बाद भी आईटीआर फाइल करने की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन उसके लिए पेनाल्टी देनी होगी. जिन लोगों ने आयकर रिटर्न समय से फाइल किया था, उनके खाते में रिफंड भी पहुंच गए हैं. अब आयकरदाताओं को अगले वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स में बचत करने के बारे में सोचने की जरूरत है. ऐसे में यहां पर इसके बारे में जानकारी दी जा रही है. अगर आपकी सालाना सैलरी 10 लाख रुपये है तो आपको एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा.

अगर आपका सैलरी पैकेज 10 लाख रुपये है और आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं, तो बिल्कुल सचेत हो जाइए. शायद आप सोच रहे होंगे कि टैक्स बचाने का कोई उपाय नहीं है. ऐसे में अगर टैक्स देना सही है तो आप गलत हैं. इतना ही नहीं अगर आपका सैलरी पैकेज 10.5 लाख रुपये है तो भी आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देना होगा. आइए समझते हैं पूरा कैलकुलेशन.

10.5 लाख की सैलरी पर आप 30 फीसदी टैक्स के स्लैब में आते हैं. क्योंकि 10 लाख से ऊपर की सालाना आमदनी पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगता है.

यह है पूरा गणित-


- अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये है तो सबसे पहले सरकार द्वारा दिए गए 50 हजार को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर घटा दें. इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम अब 10 लाख रुपये हो गई है.


- अब आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं. इसमें आप बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, एलआईसी, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड (ईएलएसएस), होम लोन के मूलधन आदि का क्लेम कर सकते हैं. इस तरह यहां आपकी टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख रुपये हो गई.


- 10.5 लाख के वेतन पर टैक्स जीरो (0) करने के लिए आपको 80CCD(1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा. इस तरह आपकी टैक्सेबल सैलरी घटकर 8 लाख रुपये रह गई.


- अब इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत आप 2 लाख रुपये के होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इस तरह अब आपकी कर योग्य आय घटकर 6 लाख रुपये रह गई.


- इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत आप अपने परिवार (पत्नी और बच्चों) के लिए 25 हजार रुपये के मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 50 हजार का दावा कर सकते हैं. 75 हजार के कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का दावा करने के बाद आपकी कर योग्य आय घटकर 5.25 लाख हो गई है.


- अब आपको अपनी कर योग्य आय को 5 लाख तक लाने के लिए किसी भी संस्था या ट्रस्ट को 25 हजार रुपये का दान देना होगा. आप इसे आयकर की धारा 80G के तहत दावा कर सकते हैं. 25 हजार दान करने पर आपकी कर योग्य आय घटकर 5 लाख रुपये रह गई.

जीरो टैक्स देना होगा-


अब आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये हो गई. बता दें, 2.5 से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आपका टैक्स 12,500 रुपये हो जाता है. लेकिन इस पर सरकार की ओर से छूट है. ऐसे में आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाती है.