Indian Railways: ट्रेन यात्रियों को रेलवे की जरूरी सलाह, सफर करने से पहले जान लें ये रूल्स
HR Breaking News (ब्यूरो) :रेलवे की तरफ से यह सलाह इसलिए दी गई है क्योंकि कोरोना काल में ही ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ऐसे में, सभी यात्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा सतर्कता रखी जाए. रेलवे ने कहा है कि अगर सामान ज्यादा हो तो उसे अपनी सीट के नीचे लेकर चलने से अच्छा है उसे पार्सल में बुक कराकर भेजें.
मंत्रालय ने दी ये सलाह!
यात्रियों को सलाह देते हुए रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है, 'जिम्मेदार रेल यात्री बनें. सुखद और आरामदायक यात्रा हेतु सीमित सामान लेकर ही यात्रा करें ताकि ट्रेन के अन्य सहयात्रियों को परेशानी न हो, अत्यधिक सामान होने पर उसे लगेज यान में बुक कराकर भेजें. अब तो यह सुविधा भी है कि शुल्क देकर आप घर तक अपना सामान पहुंचवा सकते हैं.'
पार्सल कार्यालय में करें बुकिंग
अगर आप अपना भारी सामान ट्रेन से भेजना चाहते हैं तो पहले आपको पार्सल बुक करना होगा. पार्सल यानी आपका वही सामान जिसे आप ट्रेन से भेजना चाहते हैं. पार्सल केवल उन स्टेशनों के लिए और उन स्टेशनों से ही बुक किया जा सकता है जो स्टेशन पार्सल यातायात के लिए खुले हैं. जैसे पश्चिम रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल यातायात की सुविधा उपलब्ध है.
ऐसे बुक करें पार्सल
- अगर आपको पार्सल बुक करना है तो इसके लिए अपना सामान पहले ठीक से पैक कर लें.
- इसके बाद, पैकेज पर अपना नाम, पता और प्रारंभ का स्टेशन और अंतिम गंतव्य स्टेशन के नाम लिखें.
- अब अपने सामान को स्टेशन पर बने पार्सल या सामान कार्यालय में ले जाएं.
- इसके बाद आप पार्सल का फॉर्म भरकर जमा करें.
- अब शुल्क का भुगतान करें और उसकी पैसे की रसीद ले लें.
- आपको जिस स्टेशन पर सामान पहुंचना है, वहां जाएं. अब पार्सल कार्यालय में पार्सल वे बिल दिखाएं.
- यहां पर अगर कोई अतिरिक्त शुल्क हो तो जमा करें.
- अब आप अपने सामान की जांच करें और अपना पार्सल प्राप्त कर लें.
- आपको बता दें कि प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य स्टेशन के मुताबिक पार्सल की रेट तय होती है.
जानिए क्या हैं ढुलाई का नियम?
- पार्सल नियम के अनुसार, स्टेशन पर अगर कोई यात्री निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक किए सामान के साथ पकड़ा जाता है तो भार पर छह गुना चार्ज वसूला जाएगा.
- अगर निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक हुआ सामान सामान पकड़ा जाता है, तो लगेज स्केल-दर की 1.5 गुना राशि वसूली जाएगी.
- अगर कोई यात्री रेलवे रूट पर या स्टेशन पर निशुल्क अनुमति से अधिक सामान के साथ पकड़ा जाता है तो लगेज स्केल दर के अनुसार छह गुना शुल्क वसूला जाएगा जिसकी न्यूनतम राशि 50/- रु. होगी.
- अनुमति से अधिक सामान को ब्रेकयान में ले जाने के लिए पहले से बुकिंग कराना पड़ता है.
- अगर आपका सामान निशुल्क अनुमत सीमा से थोड़ा अधिक है तो आपसे आपकी श्रेणी के लिए लागू सामान्य सामान दर पर शुल्क लिए जाएंगे.
- स्कूटर, साइकिल आदि जैसी वस्तुओं पर निशुल्क सामान की तरह अनुमति नहीं होगी.