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Loan Tips: होम लोन चुकाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, वरना जीवन भर रहेगी मुसीबत

ज्यादातर इंसान घर बनाने को लेकर होम लोन का सहारा लेते है। जिसके बाद लोन पूरा होने के बाद इंसान खुशी से चैन की सांस लेता है। ऐसे में अगर आपका भी होम लोन पुरा होने वाला है तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे किसी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े।
 
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HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली,अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसकी ईएमआई आपके वित्तीय प्रबंधन को खासा प्रभावित कर रही होगी. इसलिए हर कोई चाहता है कि उनका होन लोन जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए. होम लोन खत्म होने के बाद आपको हर महीने एक बड़ा अमाउंट बैंक को देने की जरूरत नहीं होती और आपके पास अतिरिक्त धन बचने लगता है.

साथ ही आप इस बात को लेकर भी संतुष्ट हो जाते हैं कि अब आपका घर सच में आपका हो गया और उस पर कोई देनदारी बाकी नहीं रह गई है. यह सच में एक खुशी का पल होता है. हालांकि, इन खुशी के पलों के बीच आपको 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप आगे किसी भी मुसीबत से बच सकें. आइए जानते हैं कि वे कौन से 5 काम हैं जो आपको होम लोन चुकता होने के बाद बिना भूले कर लेने चाहिए.


कर्जदाता से प्रॉपर्टी के ओरिजनल पेपर कलेक्ट करें
जब भी आप घर के लिए कर्ज लेते हैं तो आपको घर के दस्तावेज बैंक में जमा कराने होते हैं. यानी घर कोलेट्रल या गिरवी रखा जाता है. जब आप लोन चुकता कर देते हैं तो बैंक से घर से ओरिजिनल दस्तावेज लेना न भूलें. याद रखें कि कागजात दुरस्त हैं और हरेक पेज वहां मौजूद है या नहीं.

नो-ड्यू सर्टिफिकेट
यह सर्टिफिकेट इस बात को सत्यापित करता है कि अब आपके ऊपर बैंक की कोई देनदारी नहीं है और आप लोन पूरा भर चुके हैं. साथ ही इस पर यह भी लिखा होता है कि कर्जदाता का अब आपकी प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं है. इस दस्तावेज को भी अच्छे से चेक करें और देखें की आपका नाम, पता व अन्य जरूरी डिटेल्स ठीक से लिखी गई हैं या नहीं.


प्रॉपर्टी पर लीन (lien) हटाएं
कर्ज चुकता किए जाने तक किसी और की प्रॉपर्टी को अपने पास रखे जाने के अधिकार को लीन कहा जाता है. कई करदाता प्रॉपर्टी पर लीन लगाते हैं. इसलिए कर्ज चुकता होने के बाद याद से इसे अपनी प्रॉपर्टी से हटवा लें. लीन हटने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को बगैर किसी परेशानी के बेच सकते हैं.


नॉन-इन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट
इन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट में आपकी प्रॉपर्टी के संबंध हुई सारी लेनदेन की जानकारी होती है. करदाता लोन देते समय आपकी प्रापर्टी पर कुछ सिक्योरिटी के तौर पर एक चार्ज लगाता है इसे इन्कम्ब्रेंस कहा जाता है. नॉन-इन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट मिलने से ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि उस प्रॉपर्टी पर अब कोई चार्ज बाकी नहीं रह गया है.


क्रेडिट रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं
जब भी आप लोन लेते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर पर नजर आता है. लोन चुकता होने के बाद यह सुनिश्चित करें कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड अपडेटेड है ताकि भविष्य में कोई लोन लेने के समय आपको क्रेडिट स्कोर की वजह से कोई परेशानी न झेलनी पड़े.