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PM Kisan Yojana : बड़ा अपडेट, ये काम नहीं निपटाया तो खाते में नहीं आएगा पैसा

PM Kisan Yojana: पीएम-किसान योजना के तहत प्रत्येक भूमिधारी किसान परिवारों को प्रत्येक चार महीने के अंतराल में दो-दो हजार रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं. वहीं पूरे साल में किसानों को 6 हजार रुपये का लाभ मिलता है।
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PM Kisan Yojana : बड़ा अपडेट, ये काम नहीं निपटाया तो खाते में नहीं आएगा पैसा

HR Breaking News : नई दिल्ली : PM Kisan eKYC: किसानों के हित में सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. वहीं इनमें से एक पीएम किसान योजना भी है।
पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है. पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. वहीं इससे किसानों को काफी लाभ भी पहुंचता है. अब जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं उनको एक काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा, नहीं तो पीएम किसान योजना का लाभ पाने से वंचित भी रह सकते हैं।


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तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा आपका पैसा

दरअसल, पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने अनिवार्य eKYC को पूरा करने की समय सीमा को 31 मई 2022 की समय सीमा से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया है. ऐसे में पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 जुलाई 2022 तक eKYC करवाना काफी जरूरी है. वरना पीएम किसान योजना में मिलने वाला पैसा रुक सकता है।


योजना के तहत ये लाभ भी मिलता है

इससे पहले 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त वितरित की थी. पीएम-किसान योजना के तहत प्रत्येक भूमिधारी किसान परिवारों को प्रत्येक चार महीने के अंतराल में दो-दो हजार रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं. वहीं पूरे साल में किसानों को 6 हजार रुपये का लाभ मिलता है.

ऐसे पूरी करें  eKYC


- पीएम किसान के आधिकारिक वेबपेज https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
- पेज के दाईं ओर उपलब्ध eKYC विकल्प पर क्लिक करें.
- आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें.
- आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- 'Get OTP' पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें.
- यदि सभी डिटेल मेल खाती है तो eKYC पूरी हो जाएगी, नहीं तो इसे अमान्य के रूप में चिह्नित किया जाएगा. ऐसे मामलों में आपको स्थानीय आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा।