Post Office: क्या पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम होती हैं टैक्स फ्री?, जानें डिटेल्स
HR Breaking News, New Delhi: पोस्ट ऑफिस(Post Office) की छोटी बचत योजनाओं का उपयोग कर बचत उद्देश्यों के लिए किया जाता है. निवेशकों के बीच कुछ गलत धारणाएं हैं कि डाकघर योजनाएं कर मुक्त हैं. हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि टैक्स सेविंग बेनिफिट(tax saving benefits) देने वाली स्कीम के लिए उस पर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न भी टैक्स फ्री होगा.
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बहुत कम डाकघर योजनाएं हैं जिनमें दोनों विशेषताएं हैं और वे ईईई श्रेणी (यानी निवेश, ब्याज / वापसी और परिपक्वता पर कर छूट) के अंतर्गत आती हैं, लेकिन डाकघर की किसी भी योजना में केवल कर-मुक्त विशेषताएं नहीं हैं. कई डाकघर योजनाओं पर ब्याज / रिटर्न स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं होती है. ऐसे में निवेशक अक्सर सोचते हैं कि ये कर-मुक्त योजनाएं हैं. हालांकि, करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अन्य स्रोतों से, जैसे योजनाओं पर अर्जित ब्याज की जानकारी देनी होती है.
डाकघर द्वारा दी जाने वाली योजनाएं
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
PPF में कर-बचत और कर-मुक्त दोनों विशेषताएं हैं और यह EEE श्रेणी के अंतर्गत आता है. PPF पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
एक बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. PPF की तरह, कर-मुक्त ब्याज और परिपक्वता के साथ, एसएसवाई में भी ईईई विशेषताएं हैं.
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
निवेशक NPS टियर-1 खातों में स्वैच्छिक निवेश के लिए धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. NPS के तहत रिटायरमेंट कॉरपस से रिटर्न और एकमुश्त कम्यूटेशन टैक्स-फ्री हैं.
डाकघर बचत खाता
डाकघर बचत खातों में जमा पर न तो टैक्स सेविंग बेनिफिट्स हैं और न ही ब्याज टैक्स फ्री है.
डाकघर टाइम डिपॉजिट
निवेशकों को 5 साल के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट(Post Office Time Deposit) में किए गए निवेश पर धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है. छोटी अवधि के लिए किए गए निवेश पर कोई टैक्स-बचत लाभ उपलब्ध नहीं है. ब्याज भी फ्री नहीं है.
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डाकघर मासिक आय योजना खाता (MIS)
डाकघर MIS खातों में जमा पर न तो कोई कर-बचत लाभ उपलब्ध है, न ही अर्जित ब्याज कर मुक्त है.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
वरिष्ठ नागरिक निवेशकों को पोस्ट ऑफिस SCSS में किए गए निवेश पर एक वित्तीय वर्ष में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर-लाभ मिलता है.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NCS)
NCS में निवेश करने से निवेशकों को धारा 80सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का कर-लाभ मिल सकता है. हालांकि, NCS पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगेगा.
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किसान विकास पात्र(KVP)
निवेशक KVP में निवेश पर कोई कर-लाभ का आनंद नहीं ले सकते और न ही अर्जित ब्याज कर मुक्त होते हैं.