RBI Penalty : RBI ने इस सरकारी बैंक पर ठोका जुर्माना, जानें खाता धारकों पर क्या पड़ेगा असर?
HR Breaking News : नई दिल्ली : बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है। केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों और 'नियामकीय अनुपालन के मामले' में निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से यह कार्रवाई की गई है।
अगर आपका भी अकाउंट इनमें से किसी बैंक में है तो ये खबर जरूर पढ़ लें।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सरकारी बैंक पर शिकंजा कसा है। केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
RBI ने बताया कि बैंक की तरफ से अपने 'ग्राहकों को जानिए' यानी केवाईसी (KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों और 'नियामकीय अनुपालन के मामले' में निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से यह कार्रवाई की है।
ये खबर भी पढ़ें : PM Kisan Yojna : इन किसानों को वापस जमा करानी होगी पीएम किसान की 11वीं किस्त
जानिए आरबीआई ने क्यों की कार्रवाई
आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया ने अपने Customer को जानिए' (KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों और 'नियामकीय अनुपालन के मामले' में निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक और बयान जारी कर बताया कि KYC मानदंडों का पालन न करने के लिए गुरुग्राम स्थित Dhani Loans And Services Limited पर भी 7.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ये खबर भी पढ़ें : PM Kissat किसान फटाफट जमा करवाएं ये डॉक्यूमेंट वरना रूक जाएगी आपकी किश्त
federal bank पर क्यों लगा जुर्माना?
आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, फेडरल बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि Insurance company द्वारा बीमा ब्रोकिंग/कॉरपोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे उसके कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन (cash or non-cash) दिया गया या नहीं. दरअसल, आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी संबंधी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था।
इस बैंक पर भी की गई कार्रवाई
इसके अलावा, reserve Bank ने नई दिल्ली स्थित Ramgarhia Cooperative Bank पर ऋणदाता की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर भी कई प्रतिबंध लगाए। आरबीआई इस समय एक अन्य प्रतिबंधों के तहत प्रति जमाकर्ता withdrawal पर 50,000 रुपये की सीमा लगाई है. इसके साथ ही बैंक को आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना किसी भी ऋण को देने या नवीनीकृत करने, निवेश करने या नई जमा स्वीकार करने की भी अनुमति नहीं दी गई है।