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Sahara India: सहारा में पैसे लगाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने कर दी यह कार्रवाई

Sahara India Latest Update: अगर आपने सहारा इंड‍िया (Sahara India) में इनवेस्‍ट क‍िया हुआ है तो आपका इस खबर से अपडेट रहना जरूरी है। पुल‍िस ने सहारा इंड‍िया (Sahara India) और उसके चेयरमैन सुब्रत राह सहारा के ख‍िलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. श‍िकायतकर्ता ने बताया क‍ि न‍िवेश क‍िए गए 25 लाख 5 हजार रुपये को सहारा की तरफ से लौटाया नहीं जा रहा है.
 
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Sahara India: सहारा में पैसे लगाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने कर दी यह कार्रवाई

 HR Breaking News (ब्यूरो)  सहारा में इनवेस्‍ट करने वाले अध‍िकतर लोगों का पैसा अभी तक नहीं म‍िला है। सहारा ने प‍िछले द‍िनों अपनी स्‍थ‍ित‍ि साफ करते हुए कहा क‍ि उसने न‍िवेशकों का पैसा सेबी (SEBI) के पास जमा कर द‍िया है.

लेक‍िन सेबी का कहना है क‍ि अब तक महज 81.70 करोड़ रुपये के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक (Original Bond Certificate / Pass Book) से जुड़े 19,644 आवेदन म‍िले हैं.


Sahara India में 2014 में क‍िया था इनवेस्‍ट


इस बीच सहारा इंड‍िया (Sahara India) के चेयरमैन सुब्रत राय (Chairman Subrata Roy) और सहारा के 10 बड़े अध‍िकार‍ियों के ख‍िलाफ मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज क‍िया गया है।

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उन पर आरोप लगाया गया है क‍ि 25 लाख 5 हजार रुपये का इनवेस्‍ट क‍िया गया था। लेक‍िन समय पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं लौटाया गया है।

पुल‍िस को दी गई श‍िकायत में बताया गया क‍ि राजेश्‍वरी गोयल (Rajeshwari Goyal) ने 2014 में सहारा इंड‍िया में 25 लाख 5 हजार रुपये का न‍िवेश क‍िया था।

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हर महीने 5 साल तक म‍िले 25 हजार


न‍िवेश के समय हर साल 25 हजार रुपये बतौर ब्‍याज म‍िलने की बात कही गई थी और पांच साल बाद मूल राश‍ि लौटाने की भी बात थी। श‍िकायत में बताया गया क‍ि कंपनी की तरफ से 25 हजार रुपये हर महीने 5 साल यानी 2019 तक द‍िए गए।

लेक‍िन उसके बाद 25 लाख 5 हजार रुपये को नहीं लौटाया जा रहा है। इस बारे में जब श‍िकायतकर्ता ने सहारा के अध‍िकार‍ियों से संपर्क क‍िया तो रकम वापस नहीं की गई।


Jharkhand High Court की कार्रवाई


इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court)ने 85 एकड़ जमीन पर सहारा के दावे को खार‍िज कर द‍िया है. इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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झारखंड में सरकार ने साल 2019 में 11 एकड़ जमीन अस्‍पताल को दी थी. अदालत ने अस्‍पताल से कहा कि वह राज्‍य सरकार से क्षत‍िपूर्त‍ि मांग सकते हैं. पूरे मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुरक्ष‍ित रख ल‍िया था. इस मामले में सहारा ने न‍िचली अदालत के आदेश के ख‍िलाफ अपील की थी.