Tax Calculation in 2023 : CA ने बताया टैक्स बचाने का ये फार्मूला, 1 लाख इनकम पर भी नहीं देना होगा कोई टैक्स
HR Breaking News, New Delhi : नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. इससे पहले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY 2023-24) का बजट पेश करेंगी. इस बजट से हर बार की तरह नौकरीपेशा को काफी उम्मीदें हैं. लेकिन यदि अभी आपकी सैलरी एक लाख रुपये महीना है और आप टैक्स सेव करने की जुगत में हैं तो यहां बताई गई कैलकुलेशन से आप टैक्स सेव कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?
कैसे बचा सकते हैं टैक्स?
टैक्स सेविंग से बचे पैसे से आप परिवार या बच्चे के भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं आपकी सैलरी और टैक्स पर. जी हां, यदि आपकी सैलरी हर महीने एक लाख रुपये है तब भी आपको 1 रुपये टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. हालांकि महीने के 1 लाख यानी साल के 12 लाख रुपये से आप 30 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आते हैं. लेकिन यहां आप समझिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष मिश्र का टैक्स बचाने का फंडा-
ये है पूरी कैलकुलेशन
1. हर कंपनी कर्मचारियों को दो पार्ट में सैलरी देती है. कुछ कंपनियों में सैलरी के दोनों पार्ट को पार्ट-A और पार्ट-B कहा जाता है. वहीं, कुछ में इसे पार्ट-1 और पार्ट-2 कहा जाता है. पार्ट-A या पार्ट-1 की सैलरी टैक्सेबल इनकम होती है, पार्ट-B या पार्ट-2 वाली टैक्सेबल नहीं होती. 12 लाख की सैलरी पर आपकी पार्ट-बी में इनकम 2 लाख रुपये होगी. इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 10 लाख रुपये रह गई.
2. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में दिए जाने वाले 50 हजार रुपये को घटा दीजिए. अब इन्हें घटाने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 9.50 लाख रुपये रह गई.
3. आयकर की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं. इसमें आप ट्यूशन फी, एलाईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), म्यूचुअल फंड (ELSS), ईपीएफ (EPF) या होमलोन का प्रिंसिपल अमाउंट आदि क्लेम कर सकते हैं. इस तरह टैक्सेबल इनकम घटकर 8 लाख पर आ गई.
4. इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर दो लाख की छूट मिलती है. आप इसे भी क्लेम करके टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं. इस तरह अब आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 6 लाख रुपये रह गई.
5. शून्य टैक्स के लिए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50 हजार रुपये का निवेश करना होगा. इस तरह टैक्सेबल सैलरी घटकर 5.5 लाख रुपये रह गई.
6. आयकर की धारा 80D में अपने परिवार और माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस अलग-अलग क्लेम कर सकते हैं. आप अपने परिवार के लिए 25 हजार रुपये तक का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50 हजार है. इस तरह दोनों प्रीमियम मिलाकर 75 हजार हुआ और आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 4.75 लाख रुपये रह गई.
ढाई लाख से 4.75 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से 11250 रुपये का टैक्स होता है. लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से 12500 रुपये तक के टैक्स पर छूट है. इस तरह आपकी टैक्स देनदारी जीरो हुई.