Bank Locker New Rules : बैंक लॉकर से कीमती सामान गायब होने पर कितना मिलेगा मुआवजा, जान लें नए नियम
Bank Locker New Rules : बैंक लॉकर में आप अपने कीमती गहने, वस्तुएं और ज़रूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके लिए बैंक सालाना किराया लेते हैं. यदि आप लॉकर का उपयोग करते हैं, तो आपको इससे जुड़े सभी नियमों की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है.... चलिए आइए जान लेते है आज इस खबर में-
HR Breaking News, Digital Desk- (Bank Locker New Rules) बैंक लॉकर में आप अपने कीमती गहने, वस्तुएं और ज़रूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके लिए बैंक सालाना किराया लेते हैं. यदि आप लॉकर का उपयोग करते हैं, तो आपको इससे जुड़े सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए.
इनमें सबसे अहम है कि अगर लॉकर में रखा कीमती सामान खो जाए, तो उसकी भरपाई कौन करेगा. लॉकर लेते समय बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है. आप अपने लॉकर में नॉमिनी भी बना सकते हैं या जॉइंट लॉकर का विकल्प भी चुन सकते हैं.
बैंक की कब होगी जिम्मेदारी?
बैंक लॉकर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक की होती है. यदि बैंक की लापरवाही, जैसे चोरी, डकैती, या कर्मचारी धोखाधड़ी के कारण लॉकर में रखी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या वह चोरी हो जाती है, तो बैंक जवाबदेह होता है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसी स्थितियों में ग्राहक को मुआवजा देना बैंक की जिम्मेदारी है.
कितना मिलेगा मुआवजा-
बैंक लॉकर किराए पर लेने पर आपको सालाना शुल्क देना होता है. लॉकर में रखे सामान के नुकसान या चोरी होने पर मिलने वाला मुआवजा, आमतौर पर वार्षिक किराए का 100 गुना होता है. उदाहरण के लिए, यदि आपका सालाना किराया 5,000 रुपये है, तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है, भले ही आपके सामान की कीमत इससे अधिक हो. इस नुकसान से बचने के लिए, लॉकर में रखे कीमती सामान का अलग से बीमा करवाना उचित होगा.
प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई-
प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि के कारण लॉकर (locker) में रखे सामान को नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं माना जाएगा. मुआवजा तभी मिलेगा, जब बैंक की लापरवाही साबित होती है.
क्या बैंक लॉकर में रख सकते हैं कैश?
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank Of India) की गाइडलाइन के अनुसार लॉकर में कैश या अन्य प्रकार की करेंसी नहीं रखी जा सकती है. इसका इस्तेमाल केवल जरूरी दस्तावेज, आभूषणों या अन्य कीमती वस्तुओं के लिए किया जा सकता है. यदि आप लॉकर में कैश (cash) रखते हैं और वह खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो उस स्थिति में बैंक की जवाबदेही नहीं होगी.बैंक से कीमती सामान खो जाने पर क्या करें?
- यदि बैंक लॉकर में रखा आपका कोई कीमती सामान खो जाता है तो सबसे पहले बैंक को सूचित करें और इसकी लिखित में शिकायत दर्ज करवाएं.
- इसके अलावा यदि आपको चोरी या संदिग्ध गतिविधि लग रही है तो ऐसे मामले में पुलिस में एफआईआर (FIR) जरूर करवाएं.
- बैंक लॉकर (Bank locker) में सामान रखते समय सावधानी बरतें. उसमें रखे सामान की तस्वीरें ज़रूर लें और एक सूची बनाएं. इन वस्तुओं का बीमा (Insurance) कराएं और उसके दस्तावेज़ सुरक्षित रखें. ये सभी चीज़ें किसी भी अप्रिय स्थिति में सबूत के तौर पर काम आएंगी, जिससे आपको अपना दावा पेश करने में मदद मिलेगी.
- यदि आपका सामान बैंक की लापरवाही के कारण खो जाता है तो आप बैंक से मुआवजे की मांग कर सकते हैं.
- यदि बैंक आपको मुआवजा देने से इनकार कर दे तो आप उपभोक्ता अदालत में जाकर बैंक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं.
इन बातों पर करें गौर-
- बैंक के लॉकर में रखे सामानों की सुरक्षा के लिए अलग से बीमा (Bima) करवाना चाहिए ताकि नुकसान होने की दशा में पूरी भरपाई हो सकें.
- बैंक में रखे सामानों की आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए इसके लिए आप लिस्ट बनाकर रख सकते हैं.
- लॉकर में रखे अपने सामान की नियमित जांच करते रहे कम से कम साल भर में एक बार लॉकर (locker) की जांच जरुर करें.
- लॉकर लेने से पहले एग्रीमेंट (aggrement) में लिखी शर्तों को ध्यान से पढ़ें.
