Bank Notes Update : कटे फटे नोटों का क्या करता है RBI, अधिकतर लोगों को नहीं जानकारी
Indian Currency : कटे फटे नोट लोग बैंकों में बदलवाकर नए नोट ले लेते हैं। ये कटे फटे नोट आरबीआई (RBI latest update) के पास भेज दिए जाते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लोगों को तो कटे फटे नोटों के बदले नए नोट मिल जाते हैं, लेकिन आरबीआई कटे फटे नोटों (damaged notes rules) को लेकर क्या करता है। इस बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। आइये बताते हैं क्या करता है इन नोटों का आरबीआई।
HR Breaking News - (RBI update) लगातार लंबे समय तक एक हाथ से दूसरे हाथों तक जाते जाते नोट खराब हो जाते हैं तो कई बार ये कई कारणों से कट फट भी जाते हैं। ऐसे नोटों को बैंक (indian currency exchange rules) में बदलवाया जाता है। बदलवाने के बाद ये कटे फटे नोट बैंकों के जरिये आरबीआई को सुपूर्द कर दिए जाते हैं। आरबीआई (reserve bank of india) भी इन नोटों का कुछ तो करता ही होगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आइये खबर में जानते हैं इसका जवाब।
ऐसे वापस होता है कटा फटा नोट -
कटे फटे या खराब नोट को बैंक (bank notes) लेने से मना नहीं कर सकते। हालांकि नोट का जरूरी हिस्सा सेफ रहना चाहिए और वह चलन में होना चाहिए। कटे फटे नोट लेने के भी कई नियम तय किए गए हैं। उन नियमों के आधार पर बैंकों में कट फटे नोट (bank rules for damaged notes) बदले जाते हैं। इन कटे फटे नोटों को बाद में आरबीआई के पास पहुंचा दिया जाता है।
नोट वापसी के लिए बनाए गए हैं नियम-
नोट छपाई के समय ही यह तय हो जाता है कि किसी नोट (note ki time limit) की कितनी मियाद है यानी वह कब तक सही स्वरूप में रह सकता है। अगर नोट भारतीय मुद्रा (indian currency) के चलन में है तो बैंक इसे कटी फटी हालत में भी नियमानुसार वापस ले लेते हैं। आरबीआई ने ही कटे फटे नोट वापसी के नियम बनाए हुए हैं।
इस काम आते हैं कटे फटे नोट-
आरबीआई (RBI News) इन कटे फटे नोटों से अन्य उत्पाद बनाकर बेच देता है। कोई भी उत्पाद बनाने से पहले इन नोटों के छोटे-छोटे टुकड़े करके रिसाइकिल (recycling of notes) किया जाता है। पहले तो इन नोटों को रद्दी मानकर जला दिया जाता था। हालांकि ये आरबीआई के संज्ञान में होता था।
नोट छपाई के नियम भी किए गए हैं तय-
नोटों की छपाई का काम आरबीआई की ओर से सरकार की परमिशन के बाद किया जाता है। नोट छपाई के भी नियम (note printing rules) हैं, ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से जितने चाहें उतने नोट छापे जा सकते हैं। एक रुपये के नोट (1 rupees note update) को छोड़कर बाकी सभी नोटों को आरबीआई छापता है, सिक्के ढालने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय की ओर से छापा जाता है। इसी कारण केवल इस नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। बाकी नोटों पर आपको आरबीआई गवर्नर के साइन (RBI Governor sign) मिलेंगे।
