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Cash Limit at Home : घर में मिलता है इतने से ज्यादा कैश तो देना होगा 137% टैक्स

 Cash Limit at Home : अगर आप भी घर में ज्यादा कैश रखते हैं तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ ले। दरअसल अगर आपके घर में इतने से ज्यादा कैश पाया जाता है तो आपको 137% टैक्स देना होगा....

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Cash Limit at Home : घर में मिलता है इतने से ज्यादा कैश तो देना होगा 137% टैक्स

HR Breaking News, Digital Desk- वैसे तो नोटबंदी के बाद से ही लोगों ने घर में ज्यादा कैश (Cash Limit at Home) रखना बंद कर दिया है. लेकिन आपातकालीन स्थिति के लिए या बैंक व एटीएम जाने के झंझट से बचने के लिए कुछ लोग अभी भी कैश घर में ही रख लेते हैं. हालांकि, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि घर में कितना कैश रखना सही रहता है या फिर कानून के दायरे में आता है. अगर आप भी घर में कैश रखते हैं तो आपके मन में ये सवाल उठता ही होगा कि आखिर कितना कैश हम अपने घर में रख सकते है?

आपको बता दें कि घर में नकदी रखने की कोई सीमा तय नहीं की गई है. इनकम टैक्स (Income Tax) के नियम के मुताबिक आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा.

यदि आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर आप सोर्स न बता पाए तो एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी ही.

जानिए कब और कितना लगता है जुर्माना-


अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है. इसके साथ आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपके पास से जितना कैश बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है. इसका मतलब है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही उसके ऊपर से 37 फीसदी और आपको भरना पड़ेगा.

इन बातों का भी रखें ध्यान-


आपको बता दें बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखना होगा. खरीदारी करते समय 2 लाख से अधिक का पेमेंट केस में नहीं कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा. एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे.