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Cheque Clearance Rule : RBI की नई गाइडलाइंस, इस तरीके से एक ही दिन में क्लियर होगा चेक

Cheque Clearance Rule : आज के डिजिटल यूग में भले ही कैश से ज्यादा लेन-देन ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी बड़ी अमाउंट का लेन देन करने के लिए ज्यादातर लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं। अब हाल ही में आरबीआई की ओर चेक को लेकर नई गाइडलाइंस (RBI guidelines) जारी की गई है, जिसके तहत बैंक में अब एक ही दिन में चेक क्लियर हो जाएगा।

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Cheque Clearance Rule : RBI की नई गाइडलाइंस, इस तरीके से एक ही दिन में क्लियर होगा चेक

HR Breaking News : (Cheque Clearance) अगर आप भी चेक से लेन-देन करते हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब हाल ही में आरबीआई की ओर से चेक क्लियरटी को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके तहत आपका बैंक चेक (cheque Clearing time) क्लियर होने में समय नहीं लगेगा। आप जिस दिन चेक जमा करेंगे, उसी दिन आपको चेक क्लियर हो जाएगा, यानी उस व्‍यक्ति के खाते में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। आइए खबर में जानते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में।

 

 

क्या है आइटम एक्सपायरी टाइम


बड़ी बात यह है कि अब हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' (Item Expiry Time) होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देना अब जरूरी होगा और साथ ही, बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षा के तौर पर ओर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का यूज (Use of positive pay system) करने के लिए भी आग्रह किया है, जिसके तहत सत्यापन के लिए चेक का मुख्य विवरण अब पहले से ही जमा करना जरूरी होगा।

चेक से पेमेंट करना होगा आसान


आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, आज 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को एक दिन की अवधि में ही चेक क्लियर  (check clear Rules) करना जरूरी कर दिया गया है। इससे चेक के माध्यम से पेमेंट करना आसान हो जाएगा। वैसे तो अभी मौजुदा समय में चेक को क्लियर होने में एक से दो दिन का वक्त लगता है।

ग्राहकों को मिली जानकारी


इस नई व्यवस्था के तहत 4 अक्टूबर से जो चेक बैंक में जमा किए जाएंगे, वो उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। इस दौरान दोनों बैंकों ने ग्राहकों से चेक बाउंस होने से बचाव के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने को कहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं बल्कि इसके साथ ही कई बैंकों ने 4 अक्टूबर से एक ही दिन में चेक क्लियर (Cheque Clearance Rule) होने की जानकारी अपने कस्मर्स को दी है।

दो चरणों में लागू होगा नया सिस्‍टम 


आरबीआई की गाइडलाइंस (RBI guidelines on Cheque) के अनुसार नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। इस सिस्टम का पहला फेस 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक के लिए होगा और दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू किया जाने वाला है। आरबीआई का कहना है कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, इस प्रेजेंटेशन सेशन में चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा।

 इस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी जरूरी 


अब इसके तहत सबसे पहले चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा। उसके बाद क्लिरिंग हाउस की उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजना होगा। इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से लेक शाम के 7 बज तक किया जाएगा, जिसमे राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फॉर्मेशन को देना होगा। बता दें कि हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' (Item Expiry Time) होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है।

पॉजिटिव पे सिस्‍टम का करें यूज


इसके अलावा बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) का यूज करने को भी कहा है, जिसके तहत सत्यापन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अब जरूरी हो गया है। खाताधारकों को 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक जमा करने से कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को अकाउंट नंबर, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा। 


नियमो के तहत अब जब वो चेक बैंक (Cheque bank) में प्रस्तुत करेंगे तो उस समय में बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे। अगर जानकारी मिलती होगी तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, नहीं तो अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को एक बार फिर से विवरण जमा करना होगा।