7 करोड़ PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, EPFO ने नियमों में किया बड़ा बदलाव
EPFO - देश के सात करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर. दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि ईपीएफओ ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है... जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- (PF Account Transfer) करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! रिटायरमेंट फंड (retirement fund) बॉडी ईपीएफओ ने पीएफ खाता ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब नौकरी बदलने पर अधिकांश मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दी जानकारी-
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, पहले भविष्य निधि (PF) स्थानांतरण में दो ईपीएफ कार्यालय शामिल होते थे - स्रोत और गंतव्य। अब, ईपीएफओ (epfo) ने एक नया फॉर्म-13 सॉफ्टवेयर शुरू किया है। इस बदलाव के साथ, गंतव्य कार्यालय द्वारा स्थानांतरण दावों के अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो गई है, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है।
क्या है डिटेल-
एक बार जब ट्रांसफर (tranfer) का दावा मूल कार्यालय में स्वीकृत हो जाता है, तो पिछला ईपीएफ खाता स्वचालित रूप से अगले कार्यालय में सदस्य के वर्तमान खाते में स्थानांतरित हो जाएगा। यह नई व्यवस्था ईपीएफओ सदस्यों (EPFO Member) के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगी। इसके अतिरिक्त, यह संशोधित प्रणाली पीएफ संचय के कर-योग्य और गैर-कर योग्य हिस्सों को अलग करती है, जिससे कर योग्य पीएफ ब्याज पर टीडीएस (TDS) की सही गणना में मदद मिलती है।
मंत्रालय ने बताया कि एक नई पहल से 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को फायदा होगा और सालाना लगभग ₹90,000 करोड़ का हस्तांतरण तेज़ी से हो सकेगा। इस प्रक्रिया के तहत, सदस्य आईडी (ID) और अन्य जानकारी के आधार पर कई यूएएन को मिलाकर सदस्यों के खातों में तुरंत धनराशि जमा करने की सुविधा भी शुरू की गई है।
