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Income Tax : इन लोगों को सरकार ने दे रखी है छूट, ITR भरने की जरूरत नहीं

Income tax news : देश के करोड़ों लोग हर साल इनकम टैक्स भरते हैं पर सरकार ने इन लोगों को ये खास छूट दे रखी है, इन लोगों को अब इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आइये जानते हैं कौनसे लोग आते हैं इस लिस्ट में 

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 इन लोगों को सरकार ने दे रखी है छूट, ITR भरने की जरूरत नहीं 

HR Breaking News, New Delhi :  इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आज लास्ट डेट है, अगर आपने अब तक ये जरूरी काम नहीं किया है तो फिर इसे फटाफट निपटा लें, ऐसा न करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को लंबे समय से आईटीआर तय डेडलाइन (ITR Filing Last Date) तक भरने की सलाह दे रहा है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती है. सरकार ने इस वर्ग के लिए छूट का प्रावधान कर रखा है. आइए बताते हैं कि किन लोगों को ये खास छूट मिली हुई है और इसके लिए क्या शर्तें लागू होती हैं?   

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ये फॉर्म बैंक में जमा करें 
इस नियम के तहत आयकर रिटर्न (ITR) भरने से छूट पाने के लिए व्यक्ति को बैंक के जरिए डिक्लेयरेशन भी करवाना होता है. दरअसल, 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक को 12-BBA फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होगा. इस फॉर्म में आपको पेंशन और FD या अन्य किसी भी तरह के निवेश पर ब्याज से होने वाली आय का ब्योरा देना होगा. साथ ही फॉर्म में दी गई जानकारी में शामिल टैक्स को बैंक में जमा करना होगा. टैक्स जमा होने पर आईटीआर भरा हुआ मान लिया जाएगा. इसके बाद अलग से ITR File करने की कोई जरूरत नहीं होगी.

अब तक 6 करोड़ ITR फाइल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अब तक फाइल किए गए ITR का डाटा शेयर किया गया है. विभाग की ओर से साझा किए गए डाटा के मुताबिक देश के 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं. अगर आप इनमें से एक नहीं हैं और आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR File नहीं किया है, तो फिर बिना समय गंवाए आज इस काम को सबसे पहले कर लें. विभाग की ओर से ऐसे करदाताओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है. दरअसल, लेट आईटीआर फाइल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है, लेकिन जुर्माने के साथ, तो इससे बचने के लिए अभी इस काम को करना समझदारी होगा. 

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