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Income Tax : अकाउंट में कितने रुपये कर सकते हैं जमा, जानिए क्या कहता है कानून

Income Tax : देश में आज के समय में हर कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। लगभग हर किसी का बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट को लेकर कुछ नियम बने हुए हैं, जिनके बारे में सभी को जानकारी नहीं है। आयकर के बहुत सारे नियम आपके बैंक अकाउंट से संबंधित भी होते हैं। आइए जानते हैं बैंक अकाउंट में कितने रुपये जमा कराए जा सकते हैं, और बैंक अकाउंट को लेकर क्या क्या नियम हैं। 

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Income Tax : अकाउंट में कितने रुपये कर सकते हैं जमा, जानिए क्या कहता है कानून

HR Breaking News (Income Tax) बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन को लेकर काफी नियम हैं। आयकर और बैंक खाते से संबंधित भी नियम बने हुए हैं। बैंक खाते में रुपयों को जमा कराने व ट्रांजेक्शन को लेकर भी नियम बने हुए हैं। आयकर विभाग बैंक ट्रांजेक्शन पर नजर रखता है, और गड़बड़ी पर आपको जांच का सामना करना पड़ सकता है। 

 


  
सेविंग अकाउंट में लिमिट हुई तय


आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार सेव‍िंग अकाउंट (Income Tax) में रुपये जमा कराने को लेकर एक ल‍िम‍िट तय है। एक निश्चित समय में जमा पर यह लिमिट है। इस नियम को लेकर काफी लोगों को जानकारी नहीं है। यह नियम नकद लेनदेन की निगरानी के लिए बनाया गया है।

 

क्यों बनाया गया है नियम


आयकर विभाग का यह नियम मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्‍स चोरी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए है। इससे देश में धन के दुरुपयोग और टैक्स (Income Tax) चोरी से राहत मिलेगी। आइए जानते हैं आयकर के इन नियमों के बारे में। 

नकद निकासी को लेकर नियम


आयकर अधिनियम की धारा 194 एन में नकद निकासी को लेकर टैक्स (Income Tax) डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का नियम है। एक करोड़ से ज्यादा नकद निकालने पर दो प्रतिशत टीडीएस के रुप में कटेंगे।

बता दें कि जिन लोगों ने पिछले तीन साल से आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, उनके लिए 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर 2% टीडीएस और एक करोड़ से अधिक की निकासी पर 5% टीडीएस लागू होगा। यह आईटीआर दाखिल करते हुए क्रेडिट के रुप में प्रयोग हो सकता है। 


नकद लेनदेन पर है जुर्माना


आयकर के सेक्शन 269एसटी के अनुसार कोई व्यक्ति एक वर्ष या एक ट्रांजेक्शन में दो लाख रुपये या उससे ज्‍यादा नकदी स्वीकार करता है तो उस पर जुर्माना लगता है। जबकि यह जुर्माना बैंक से नकद निकासी पर लागू नहीं होता है। निकासी की लिमिट तय करने पर टीडीएस काट सकते हैं। 


देना पड़ सकता है नकद लोन पर जुर्माना


आयकर में सेक्शन 269एसएस और 269टी नकद लोन से संबंधित हैं। इसके अनुसार कोई 20,000 रुपये से अधिक का नकद लोन लेता या चुकाता है तो उसे उतनी ही राशि का जुर्माना देना पड़ सकता है। इनको समझने के लिए आपको आयकर (Income Tax) के नियम जानना जरूरी है। 

सोर्स न बताना पड़ जाएगा भारी


अगर किसी व्यक्ति की ओर से आमदनी का सोर्स नहीं बताया जाता तो आयकर विभाग सेक्‍शन 68 के अनुसार नोटिस जारी कर सकता है। अनवेरिफाइड आमदनी पर 60 प्रतिशत टैक्‍स लग सकता है। वहीं  25% सरचार्ज और 4% सेस लगेगा। यानी कुल मिलाका भारी भरकम टैक्स लगेगा।  

नकद जमा करना पड़ेगा भारी


सेव‍िंग अकाउंट के अनुसार 10 लाख रुपये ही जमा कराए जा सकते हैं। इसी तरह करंट अकाउंट में 50 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा नहीं हो सकती। इससे ज्यादा जमा होने पर बैंक इनकम टैक्‍स व‍िभाग को सूचना देता है।

इस रुपये पर सीधे तौर पर टैक्स नहीं लगता, वहीं, नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगता है। सोर्स न बताने पर जुर्माना लग सकता है। अगर आने सोर्स बताया है तो आप अनलिमिटेड पैसा अकाउंट (Income Tax) में जमा कर सकते हैं।