Income Tax भरने वालों की लगी लॉटरी, अब नहीं देना होगा टैक्स
HR Breaking News (ब्यूरो) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्स (Income Tax Slab Rates) को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. अगर आप भी टैक्स भरते हैं तो अब वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव कर दिए हैं. सरकार ने पुराने टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है. अब से आपको नए स्लैब के तहत टैक्स चुकाना होगा.
आइए देखिए नए टैक्स स्लैब
- 0 से 3 लाख - 0 फीसदी
- 3 से 6 लाख - 5 फीसदी
- 6 से 9 लाख - 10 फीसदी टैक्स
- 9 से 12 लाख - 15 फीसदी टैक्स
- 12 से 15 लाख - 20 फीसदी
- 15 लाख से ऊपर - 30 फीसदी
न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ गई छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के फायदे के लिए कई ऐलान किया है. इन्हीं में इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर रिबेट को बढ़ा दिया गया है.
पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी. इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब को भी बढ़ाया गया है. अब 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. वेतनभोगियों को इससे फायदा मिलेगा.