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Income Tax : आपकी इन 4 ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग रखता है पैन्नी नजर, तुरंत भेज देगा नोटिस

Income Tax : मौजूदा समय में हर कोई छोटा-बड़ा पेमेंट ऑनलाइन ही करना पसंद करता हैं. दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो कैश ट्रांजेक्शन (cash transaction) करना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो आयकर विभाग की रडार से बचना चाहते हैं. लेकिन आपको बता दें कि कई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनपर आयकर विभाग की पैनी नजर होती है... आपको भनक भी नहीं होगी और सीधा नोटिस आपके घर पहुंच जाएगा-

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Income Tax : आपकी इन 4 ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग रखता है पैन्नी नजर, तुरंत भेज देगा नोटिस

HR Breaking News, Digital Desk- मौजूदा समय में हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पेमेंट ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं. दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो कैश ट्रांजेक्शन (cash transaction) करना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो इनकम टैक्स विभाग की रडार से बचना चाहते हैं. लेकिन आपको बता दें कि कई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनपर आयकर विभाग (Income tax department) की पैनी नजर होती है.

ऐसे में अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको भनक भी नहीं होगी और सीधा नोटिस आपके घर पहुंच जाएगा. आइए नीचे खबर में जान लेते हैं इनकम टैक्स विभाग के रडार पर ऐसे कौन से लेन-देन होते हैं- (IT Department Rules)

इस तरह की लेन-देन पर रहती है नजर-

CBDT नियमों के तहत, यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये या अधिक नकद जमा करते हैं, चाहे एक या कई खातों (accounts) में, तो आपको आयकर विभाग को इसकी सूचना देनी होगी. जानकारी छिपाने पर विभाग आपको नोटिस (notice) भेज सकता है और आपको इन निधियों के स्रोत का खुलासा करना होगा.

- इसके अलावा अगर आप 1 लाख या उससे ज्यादा का एफडी (fixed deposit) कैश में करवाते हैं तो भी इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है.

- अगर आपने कोई प्रॉपर्टी (property) खरीदते वक्त 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश पेमेंट कर दिया है तो इस बारे में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इनकम टैक्स को जरूर बताएगा. ऐसे में इतने बड़े ट्रांजेक्शन (transaction) की वजह से इनकम टैक्स विभाग भी आपसे पूछ सकता है कि आप इतना अमाउंट कैश में कहां से लेकर आए हैं.

- अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल (credit card bill) 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है और आप इसे नकद में चुकाते हैं, तो आपसे इन पैसों का स्रोत पूछा जा सकता है. इसके अलावा, यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में कुल 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का भुगतान किसी भी तरीके से करते हैं, तो आपको आयकर नोटिस (Income tax notice) मिल सकता है और आपसे इन पैसों का स्रोत बताने के लिए कहा जा सकता है.