Income Tax : ये है लास्ट डेट, इस दिन तक ही भर सकते हैं इनकम टैक्स, नोट करलें तारिक
अगर आप भी इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं तो तो ये है लास्ट डेट और इसके बाद आप टैक्स नहीं भर पाएंगे, इसके बाद टैक्स भरने पर जुर्माना लगेगा। आइये जानते हैं क्या है लास्ट डेट
HR Breaking News, New Delhi : वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की तारीख नजदीक आती जा रही है. 1 अप्रैल 2023 से ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी. हालांकि इस बीच लोगों को एक अहम बात का काफी ध्यान रखना चाहिए. इसके जरिए आप अपने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...
इनकम टैक्स रिटर्न
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2022 थी. जो लोग नियत तारीख से चूक गए थे, उनके लिए 31 दिसंबर विलंबित रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि थी. मूल रिटर्न में की गई त्रुटियों (यदि कोई हो) को सुधारने के बाद करदाताओं के लिए संशोधित आईटीआर फाइल करने की समय सीमा भी थी.
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इनकम टैक्स
हालांकि, उन लोगों के लिए एक और मौका है, जो अभी तक अपना पुराना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं. ITR-U को केंद्र सरकार के जरिए बजट 2022 में पेश किया गया था और यह एसेसमेंट ईयर (AY) के अंत से 2 साल तक के लिए उपलब्ध है. ऐसे में लोग अपने पुराने आईटीआर भी दाखिल कर सकते हैं.
आईटीआर-यू क्या है?
आईटीआर-यू के साथ एक टैक्सपेयर किसी भी आय की रिपोर्ट कर सकता है जो कि वह पिछले रिटर्न में नहीं बता सका है. यह विकल्प उन सभी के लिए भी उपलब्ध है जिन्होंने समय पर, देर से या संशोधित आईटीआर जमा नहीं किया. साथ ही अगर किसी वित्तीय वर्ष में आईटीआर क्लोज नहीं हुआ है तो वहां भी इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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आईटीआर-यू
एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए ITR-U की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 31 मार्च, 2024 है. एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए यह 31 मार्च 2025 है. ऐसे में 2020-21 के लिए ITR-U की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 नजदीक आ रही है.