ITR : इनकम टैक्स भरने की तारीख में बदलाव, जानिए क्या है नई डेडलाइन
ITR : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीज़न चल रहा है, और कई करदाताओं को अंतिम तारीख को लेकर भ्रम है, खासकर जब सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। ऐसे में आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आपकी श्रेणी के लिए सही तारीख क्या है ताकि आप समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर सकें-
HR Breaking News, Digital Desk- (ITR Filing Last Date 2025) आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीज़न चल रहा है, और कई करदाताओं को अंतिम तारीख को लेकर भ्रम है, खासकर जब सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीखें अलग-अलग हैं। यह जानना ज़रूरी है कि आपकी श्रेणी के लिए सही तारीख क्या है ताकि आप समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर सकें।
ITR फाइल करने की क्या है आखिरी डेट?
15 सितंबर 2025 तक, व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के तौर पर, आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, बशर्ते आपके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य न हो। सरकार ने मूल्यांकन वर्ष 2025-2026 के लिए इस समय सीमा को बढ़ा दिया है।
कंपनियों के लिए ये है आखिरी तारीख-
वहीं, इन टैक्सपेयर्स (taxpayers) के अकाउंट का ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। इनमें कंपनियां, प्रोप्रराइटरशिप फर्म्स (Proprietorship Firms) या किसी फर्म के वर्किंग पार्टनर शामिल हैं। हालांकि, इन टैक्सपेयर्स को 30 सिंतबर 2025 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी।
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले ITR के लिए ये है आखिरी डेट-
अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 है। हालांकि, उन्हें धारा 92E के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, और उनकी ऑडिट रिपोर्ट (audit report) 31 अक्टूबर, 2025 तक जमा करना अनिवार्य है। यह नियम उन करदाताओं पर लागू होता है जिनके व्यवसाय या आय में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन शामिल हैं।
बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख-
इसके अलावा, अगर आप आईटीआर (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख मिस कर दी है और डेडेलाइन के बाद भी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल (ITR File) करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 होगी। मतलब, आप किसी भी कैटेगरी के टैक्सपेयर (taxpayer) हैं और समय पर रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
