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ITR Last Date : इन लोगों को नहीं होती फॉर्म 16 की जरूरत, इसके बिना भी भर सकते हैं ITR

Income Tax भरने के लिए आपको एक 16 नंबर फॉर्म की जरूरत होती है पर नियमों के मुताबिक हर किसी को इस फॉर्म की जरूरत नहीं होती इसके बिना भी आप टैक्स भर सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे 

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टैक्स भरने के लिए अब नहीं चाहिए form16

HR Breaking News, New Delhi : वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में अब हर आयकरदाता को अपनी इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरनी होगी. आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 (ITR filing Last Date) है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए. लेकिन, आपको शायद यह जानकर हैरानी भी हो कि कुछ मामलों में वेतनभोगी व्‍यक्ति बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर दाखिल कर सकता है.

फॉर्म 16 वह दस्तावेज है जिसके जरिए कर्मचारी को पूरी टैक्सेबल इनकम का लेखा जोखा प्राप्त होता है. कुछ कर्मचारियों की सैलरी आयकर के दायरे में नहीं आती है. ऐसे में कंपनी उनके लिए फॉर्म 16 जारी नहीं करती है. ऐसे में वे कर्मचारी अगर आईटीआर दाखिल करना चाहें, तो बिना फॉर्म 16 के भी यह काम कर सकते हैं.

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क्या है फॉर्म 16?
फॉर्म 16 इनकम टैक्स जमा करने के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. इस दस्तावेज में व्यक्ति की पूरी इनकम का लेखा.जोखा होता है. इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति ने कुल कितने पैसे खर्च किए है. कितनी टैक्स कटौती की है. वित्‍त वर्ष में कटे टीडीएस की जानकारी भी दर्ज होती है और निवेश के बारे में भी जानकारी होती है. इनकम टैक्स का नियम कहता है, अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी की सैलरी पर टीडीएस काटती है, तो उसे टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी है.

फॉर्म 26एएस आएगा काम
अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो फॉर्म 26AS की सहायता से आसानी से आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. फार्म 26एएस में टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी होती है. साथ ही इसमें व्यक्ति के एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लेनदेन का भी विवरण होता है. इसमें दिए गए विवरण के साथ ही अपनी सैलरी स्लिप, HRA स्लीप, इनकम टैक्स की धारा 80 सी और 80 डी के तहत किए गए निवेश के प्रमाण की आवश्‍यकता भी होगी. अगर आपने होम लोन लिया है, तो उसका प्रुफ भी आईटीआर भरते वक्‍त देना होगा. इन सब की मदद से आप बिना फॉर्म 16 के भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

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ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म 26AS
अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है मगर आप आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से 26AS फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

  • ई-फाइल पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • यहां My Account  विकल्प दिखेगा.  इसमें व्यू फॉर्म 26AS लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद इसमें असेसमेंट साल चुनें और व्यू टाइम पर क्लिक करें.
  • इसके बाद डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें. फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.

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