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OPS vs NPS : सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या नहीं, सरकार ने किया साफ

OPS vs NPS : केंद्रीय कर्मचारियों के साथ रही राज्य कर्मचारी पर लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लेकर धरना प्रदर्शन भी जारी है। फिलहाल 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है। बीते दिन ही रिजर्व बैंक ने ओल्ड पेंशन स्कीम के नुकसान गिनाते हुए राज्यों के चेताया था और पुरानी पेंशन योजना लागू न करने की सलाह दी थी। अब OPS को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी लेटेस्ट अपडेट आया है। 
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HR Breaking News, Digital Desk- पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की की मांग तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार पर दवाब बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी धरना-प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने ये बात कही है।

 

 

केंद्र सरकार ने कहा कि एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं आया है। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लागू की गई थी जो एक अप्रैल, 2004 से प्रभावी है।

लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि एक जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension) को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को समय-समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को लेकर अनुरोध मिलता रहा है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को 22 दिसंबर 2003 को नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया था। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

ओपीएस वर्सेज एनपीएस-

चौधरी ने कहा फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। ये कमेटी एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे का अध्ययन कर रही है। वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल किया है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है जबकि नेशनल पेंशन स्कीम  में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती जबकि NPS में कर्मचारी के वेतन से कटौती होती है।

 NPS में बदलाव करेगी सरकार


नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में केंद्र सरकार इस साल के अंत से संशोधन कर सकती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सैलरी का कम के कम 40-45 फीसदी मिले।  इसकी सिफारिश हाई-लेवल पैनल ने की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े 2 लोगों ने बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है।


ये हो सकते हैं बदलाव


NPS (National Pension Scheme) में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है।  संशोधित पेंशन योजना मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहेगी लेकिन सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से कम 40 फीसदी देने के सिस्टम पर काम कर सकती है। 


रिपोर्ट के अनुसार इससे जुड़े अधिकारी का कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिलहाल कर्मचारी औसतन 36 फीसदी से  38 फीसदी के बीच रिटर्न अर्जित करते है।