लोन लेने वालों कराेड़ों लोगों को RBI ने दी बड़ी राहत, बैंकों की कर दी खिंचाई
RBI - आरबीआई ने कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों द्वारा लोन डिफ़ॉल्ट पर लगाए जाने वाले पेनल ब्याज दरों पर नाराजगी जताई है। यह ग्राहकों पर काफी भारी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे लेकर बैंकों की खिंचाई की है... इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

HR Breaking News, Digital Desk- क्या आप लोन न चुका पाने पर बैंकों की भारी पेनल्टी ब्याज दरों से परेशान हैं? भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) आपके लिए राहत लेकर आया है। RBI ने पेनल्टी ब्याज दरों के नाम पर मनमानी वसूली करने के लिए बैंकों की आलोचना की है। अब, RBI इन ऊंची दरों से कर्जदारों को बचाने के लिए एक प्रस्ताव लाया है। एक ड्राफ्ट सर्कुलर (draft circular) में, RBI ने कहा है कि पेनल्टी को शुल्क के रूप में लगाया जाना चाहिए, न कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वसूला जाना चाहिए।
बैंक कर रहे थे मनमानी-
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI latest update) ने बैंकों को कर्जदारों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है, लेकिन उसने पाया है कि कुछ बैंक इसका दुरुपयोग राजस्व बढ़ाने के उपकरण के रूप में कर रहे हैं। RBI ने एक मसौदा परिपत्र में कहा है कि कई बैंक लागू ब्याज दरों के अलावा दंडात्मक ब्याज दरें लगाते हैं। RBI ने स्पष्ट किया है कि मूल ब्याज दर के ऊपर दंडात्मक ब्याज का उपयोग राजस्व वृद्धि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। समीक्षाओं में यह भी पाया गया है कि जुर्माना लगाने के नियमों में बैंकों के बीच भिन्नता है, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद बढ़ रहे हैं। (RBI Rules)
ब्याज दर के रूप में नहीं लगेगा जुर्माना-
आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने प्रस्ताव दिया है कि अब डिफॉल्ट होने पर जुर्माना पेनल्टी ब्याज दर के रूप में नहीं वसूला जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि लोन (loan) पर ब्याज दरों के रिसेट करने की शर्तों सहित ब्याज दरों के निर्धारण पर नियामकीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही संस्थाएं ब्याज दर के लिए कोई अतिरिक्त कंपोनेंट (component) पेश नहीं करेंगी।
कर्ज लेने वालों को राहत-
सर्कुलर में कहा गया कि पेनल्टी चार्जेज (penalty charges) का कोई पूंजीकरण नहीं होगा यानी ऐसे शुल्कों पर आगे कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अभी तक कर्ज लेने वालों को जुर्माने के पैसे पर भी ब्याज चुकाना होता है।