50, 100, 200 और 500 रुपये के नोट को लेकर RBI ने बताए नियम
RBI - अगर आपके पास 50, 100, 200 और 500 रुपये के नोट है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में इन नोटों को लेकर आरबीआई की ओर से नए नियम बताए गए है. जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है तो चलिए आइए जान लेते है नीचे इस खबर में-
HR Breaking News, Digital Desk- (Currency Notes Update) भारत में कागज के नोटों का इस्तेमाल आम है, लेकिन अक्सर नोट गंदे या कट-फटे (mutilated notes) भी हो जाते हैं. एटीएम (Bank ATM) से पैसे निकालने पर भी कई बार फटे हुए नोट मिल सकते हैं. यदि आपके पास ऐसे नोट हैं जो बहुत खराब स्थिति में हैं या जिनके टुकड़े अलग-अलग हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
RBI के नियमों के अनुसार, इन नोटों को बदलने की प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित की गई हैं ताकि लोगों को असुविधा न हो और वित्तीय लेन-देन सुचारु रूप से जारी रह सके. (RBI New Guidelines)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के प्रत्येक बैंक को नए नोटों के बदले गंदे, कटे-फटे और क्षतिग्रस्त नोटों के विनिमय की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसे नोटों का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए हैं. आइए नीचे खबर में जान लेते है इन नियमों के बारे में -
कोई भी एक्सचेंज से नहीं कर सकता मना-
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास में भी कटे-फटे या फिर सड़े-गले नोट है, तो आपको घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. RBI और कोई भी बैंक इस तरह के नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है. RBI के (नोट रिफंड) नियम के तहत कटे-फटे या सड़े-गले नोट को एक्सचेंज (Exchange of mutilated or rotten notes) किया जा सकता है.
नोट की स्थिति पर निर्भर करता है रिफंड-
आपको बता दें देशभर में RBI के ऑफिस या फिर आप बैंकों में बेकार नोट को एक्सचेंज कराया जा सकता है. हालांकि, रिफंड पूरी तरह से नोट की स्थिति पर निर्भर करता है. (Refund depends on the condition of the note)
बैंक अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं-
डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक प्रशांत जोशी का कहना है कि गंदे और कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए किसी खाते की आवश्यकता नहीं है. लोग अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर कभी भी इन नोटों को बदल सकते हैं. यह सुविधा सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को आसानी होती है. इसके जरिए ग्राहक बिना कोई औपचारिकता किए अपने चलन से बाहर के नोटों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग सेवा को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है.
किस तरह के नोट होते हैं कटे-फटे?
साउथ इंडियन बैंक के बैंकिंग ऑपरेशंस ग्रुप के जनरल मैनेजर और प्रमुख, शिवरामन का कहना है कि जब भी कोई करेंसी नोट गायब हो जाता है या दो से अधिक टुकड़ों से बनता है, तो उसे कटा-फटा नोट कहा जाता है. यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो बैंकिंग सेवाओं (banking services) के उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है.
कितनी मिलती है कटे-फटे नोट की वैल्यू?
बता दें ऐसे गंदे और कटे-फटे नोटों का मूल्य आरबीआई द्वारा और बैंक के अपने नियमों के अनुसार तय की जाती है. जोशी के मुताबिक, बैंक के नोट की वैल्यु (value of currency) आपको कितनी मिलेगी ये नोट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. नोट की कीमत ग्राहकों को पूरी, आधी और नहीं भी मिल सकती है. अगर नोट कम कटा-फटा होगा तो आपको सही कीमत मिल सकती है. वहीं, अगर ज्यादा फटा होगा तो आधी या फिर कीमत नहीं भी मिल सकती है.
50 रुपये से कम मूल्य के नोट का नियम-
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, 50 रुपये से कम कीमत वाले नोटों की बात करें तो इस स्थिति में अगर आपका नोट 50 प्रतिशत या उससे कम खराब है तो आपको पूरा मूल्य मिल सकता है. वहीं, अगर नोट 50 प्रतिशत से ज्यादा खराब है तो हो सकता है कि आपको एक भी रुपया न मिले.
जानें क्या है आरबीआई के नियम?
500 रुपये के नोट की लंबाई- 15 cm, चौड़ाई- 6.6 cm और एरिया 99 वर्ग सेंटीमीटर होता है. ऐसे में 500 रुपये के नोट यदि 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो फुल रिफंड मिलेगा, जबकि 40 वर्ग सेंटीमीटर होने पर रिफंड आधा मिलेगा. (Know what are the rules of RBI)
