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RBI Rules : कौन से नोट नहीं बदलता बैंक, जानिये RBI के नियम

Damage Note Exchange : आपकी जेब से कोई कटा फटा नोट निकलता है तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं। आजकल एटीएम से भी कटे फटे नोट निकल जाते हैं। इन नोटों को लेकर सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती है कि इन्हें लेन-देन में भी यूज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बैंक भी ऐसे नोट लेने से मना कर देता है। इस संबंध में आरबीआई ने एक अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि (Reserve bank of India) किस तरह के कटे फटे नोट बैंक में स्वीकार किये जाएंगे और किस तरह के नहीं।

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RBI Rules : कौन से नोट नहीं बदलता बैंक, जानिये RBI के नियम

HR Breaking News - (RBI Rules)। आरबीआई के पास नोट छापने से लेकर उन्हें बदलने तक के कई अधिकार हैं। कभी लोगों को नकली नोटों को लेकर परेशानी होती है तो कभी कटे फटे नोटों को लेकर समस्यां खड़ी हो जाती है। इस तरह के खराब नोट (RBI rules for Damage Note) मार्केट में तो कोई स्वीकार करता नहीं है। इसके अलावा कई बार बैंक भी इन नोटों को वापिस लेने से इनकार कर देता है। ऐसे में इस बात को जानना काफी जरूरी है कि बैंक किन नोटों को बदलता है और किन नोटों केा नहीं। खबर में जानिये नोटों से जुड़े इस अपडेट के बारे में।


इस तरह के नोटों को कर दिया जाता है रिजेक्ट-


पिछले कुछ सालों में आरबीआई (RBI Rules for damaged Note) ने नोटों को लेकर एक गाइडलाइन को जारी किया था। इसमें बैंक ने बताया था कि बैंक किस तरह के कटे फटे नोटों को स्वीकार करने से इंकार कर देता है। हालांकि, भारतीय बैंकों (RBI Bank Rule) को कुछ प्रकार के कटे-फटे नोट स्वीकार करने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। 

काटे गए व फाड़े गए नोट नहीं बदलता बैंक-


अगर कोई नोट जानबूझकर काटा या फिर बदला गया है और बैंक (RBI Damage Note Exchange Policy) को जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिल जाती है तो बैंक ऐसे नोटों को अस्वीकार कर सकता है।


जले हुए नोट को लेकर ये है नियम-


इसके अलावा जो भी नोट (Rules regarding burnt notes) ज्यादा जल जाते हैं या फिर झुलसे या एक साथ चिपके हुए होते हैं। बैंक ऐसे नोटों को भी स्वीकार करने से मना कर सकता है। इसके अलावा ऐसे नोटों को जांचने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI update) के Issue Office में जाकर जमा करना होता है। यहां पर आपके इन नोटों (burnt notes kha exchange karay) को स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि आपको उस नोट की वैल्यू से कम मुआवजा दे दिया जाता है। अगर आपके पास 500 रुपये के नोट है तो इस नोट के लिए आपको सिर्फ 300 रुपये ही दिए जाते हैं।


नोट का ये भाग होना है जरूरी-


अगर कोई नोट कटा-फटा (torn note return rules) है तो उसमें जारी करने वाले अथॉरिटी का नाम, गारंटी क्लॉज, सिग्नेचर या वॉटरमार्क होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये जानकारी नोट में नहीं होती हैं तो बैंक के पास पूरा अधिकार होता है कि वो ऐसे नोटों को स्वीकार करने से मना कर दे।


PAY/PAID स्टैम्प वाले नोट-


RBI Issue Office या बैंक की ब्रांच से PAY या PAID स्टैम्प (Paid stamp note) वाले नोटों को भी आप बैंक की ब्रांच में जाकर दौबारा जमा नहीं करा सकते हैं। इन नोटों को जमा करने पर उन्हें रिजेक्ट (Paid stamp note return) कर दिया जाता है।


राजनीतिक नारे वाले नोट को नहीं बदलता RBI-


इसके अलावा अगर किसी भी नोट (banknotes with political slogans) पर नारे या फिर राजनीतिक संदेश लिखा हुआ है तो भी बैंक ऐसे नोट (political slogans note rule) को वैलिड नहीं मानता है। बैंक ऐसे नोटों को रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार रखती है।


ऐसे नोट आसानी से बदल लेता है बैंक-


- भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) के नियमों के मुताबिक जिन नोटों (note rule for RBI) का कुछ हिस्सा फटा या गंदा हो गया होता है, लेकिन वह पहचानने योग्य होता हैं तो बैंक ऐसे नोटों को काफी आसानी से ही बदल देता है।

- इसके अलावा कटे-फटे नोटों (torn notes) के कुछ हिस्सा अगर गायब हो जाता है तो उनकी पहले जांच की जाती है और फिर बैंक उसे स्वीकार कर देता है।

- इसके अलावा किसी नोट में तेल या रंग के दाग लग जाते हैं, लेकिन नंबर पैनल ठीक होता है तो बैंक उसे काफी आसानी से बदल देता है।

- अगर नोटों की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं तो RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार उन्हें कुछ ही बैंक की शाखाओं में जाकर बदला जा सकता है।

एक बार में बदल सकते हैं इतने नोट-


RBI के नियमों के मुताबिक आप बैंक में एक बार में सिर्फ 20 कटे-फटे नोटों (notes exchanged at one time) को ही जमा कर सकते हैं, इन नोटों की वैल्यू 5000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर नोटों की संख्या ज्यादा है तो आपको बैंक मैनेजर (Bank manager) से इन नोटों को बदलवाने की अनुमति लेनी होगी।

कटे-फटे नोट को बदलने का प्रोसेस-


आप कटे-फटे नोटों को किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक (Government or private bank) में जाकर बदलवा सकते हैं। किसी करेंसी चेस्ट ब्रांच में या RBI के किसी भी इश्यू ऑफिस में बदलवा सकते हैं। इसके अलावा कटे-फटे नोटों (value of torn note for exchange) की वैल्यू 10 रुपये से ज्यादा होनी जरुरी है। अगर आपके पास कटे-फटे नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है या अमाउंट (RBI Rules For Damaged note) 5000 रुपये से ऊपर पहुंच जाती है। आपको बैंक में जाकर लिखित में इसके लिए आवदेन करना होगा।

ATM से कटा-फटा नोट निकलने पर-


अगर ATM से कटा फटा नोट निकल जाता है तो आपको उसी बैंक (RBI Rules For Mutilated Note) में जाना होगा जहां से आपने पैसों को निकाला था। बैंक में आपको एक लिखित एप्लीकेशन देनी होती है, जिसमें नोट निकालने की डेट, दिन और समय को दर्ज करना होगा। इसके अलावा, ATM (Bank ATM) मशीन की लोकेशन और पता भी ऐड करना होता है। ATM से निकली स्लिप (Damaged Note through ATM) की कॉपी को भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर स्लिप नहीं निकली है, तो आपको SMS की कॉपी को इसके साथ लगाना होगा।  इसके बाद, बैंक आपको पुराना कटा-फटा नोट बदलकर नया नोट दे देगा।

नोट न बदलने की स्थिति में करें ये काम-


- अगर कोई भी बैंक नोट (Mutilated Note RBI Rules) बदलने से मना कर देता है तो आप ब्रांच मैनेजर से इस मामले को लेकर शिकायत करें।

- अगर बैंक मैनेजर आपकी बात को नहीं सुन रहा है तो आप बैंक के कस्टमर केयर सर्विस (Customer care service) से बात कर सकते हैं।


 
- अगर इससे भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RBI कस्टमर केयर नंबर (RBI Customer Care Number) 14440 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं।

- इसके साथ ही RBI (Exchange Policy in India RBI Rules) की ऑफिशियल साइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि ये काफी जरूरी है कि आपका नोट सही स्थिति में हो।

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