Haryana news: बेटी का रेप करने वाले पिता को 20 साल की कैद, पत्नी की मौत के बाद बेटी को बनाया था हवस का शिकार
HR Breaking News : जींद. अब इस मामले में गुरुवार कोर्ट ने पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसके अलावा पीड़ित लड़की को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में देने का भी निर्देश दिया गया है.
बता दें कि हरियाणा के जींद में 2019 में एक नाबालिग लड़की ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इस रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग का कहना था कि पांच साल पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी. वह पिता के साथ घर में रहती थी.
इस दौरान पिता ने एक दिन उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया. इसके बाद पिता ने उसे डरा धमाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. पिता उसे शिकायत करने पर जान से माने की धमकी देता था.
एक दिन हिम्मत करके नाबालिग ने थाने में आप बीती सुनाई. उसने बताया कि डर के कारण काफी समय तक वह अपनी बात किसी को कह नहीं सकी थी लेकिन पिता की क्रूरता बढ़ती जा रही थी इसलिए एक दिन हिम्मत करके पुलिस को सब बता दिया.
मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही नाबालिग की मेडिकल जांच भी करवाई गई. इस मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में एएसजे गुरविंद्र कौर ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक केस है.
कोर्ट ने आरोपी पिता को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को भी आर्थिक मदद दिए जाने के लिए कहा है ताकि वह अपना आगे का जीवन सही तरह से व्यतीत कर सके.