किसान भाई ध्यान दें! कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही तगड़ी छूट
HR Breaking News (नई दिल्ली) इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि किसानों को सस्ते में कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें।
इसी क्रम में राजस्थान सरकार भी किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान करती है। इसके लिए समय-समय पर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इस तरह किसानों को कम कीमत पर कृषि उपलब्ध कराए जाते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान की जानकारी दे रहे हैं।
Farmer Scheme: सरकारी पैसे से घर ले आएं ट्रैक्टर, हैपी सीडर समेत 90 प्रकार के कृषि यंत्र
क्या है कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान
राजस्थान सरकार ने किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद करने पर सब्सिडी देती है।
इस योजना के तहत खेती में काम आने वाले प्रमुख यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर चलित यंत्रों के अलावा बैल चलित/हस्त चलित यंत्रों पर भी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
Farmer Scheme: सरकारी पैसे से घर ले आएं ट्रैक्टर, हैपी सीडर समेत 90 प्रकार के कृषि यंत्र
इस योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी
कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को ध्यान रखते हुए भारत सरकार प्रवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं, दलहन एवं तिलहन) एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद करने पर किसानों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। सब्सिडी का लाभ समस्त श्रेणी के किसानों को तय सीमा के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए क्या हैं पात्रता और शर्तें
- कृषि यंत्रों अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए किसानों का चयन लॉटरी के प्रक्रिया से किया जाएगा।
- विभागीय योजनाओं के तहत अनुदान के लिए किसानों को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखने, सामान्य या विशेष आवंटी होने या गैर खातेदार होने पर अनुदान हेतु पत्र माना जाता है।
- इसी प्रकार किसान के स्वयं के नाम से भू स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (पिता के जीवित होने या मृत्यु के बाद नामांतरण के अभाव ) में यदि आवेदक कृषक द्वारा स्वयं के पक्ष में भू स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण-पत्र राजस्व हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे किसान भी अनुदान हेतु पात्र माने जाएंगे।
- ट्रैक्टर चलित यंत्र खरीदने पर आवेदक के स्वयं के नाम से ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
- आवेदक के स्वयं के नाम से होकर परिवार के अन्य सदस्य के नाम से ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का इस आशय का शपथ-पत्र (आवेदक मेरा भाई/ बहन /पुत्र /पुत्री /माता /पिता/ पति/ पत्नी है तथा यदि मेरे नाम से रजिस्टर ट्रैक्टर पर उन्हें कृषि यंत्र का अनुदान दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम परिवार में किसी ट्रैक्टर से सम्मिलित रूप से खेती करते हैं) संलग्न करना होगा।
- एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान दिया जाएगा।
- एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में अलग-अलग प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- किसान को चिन्हित अनुमोदित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है।
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सब्सिडी के लिए कहां से करनी होगी कृषि यंत्रों की खरीद
किसानों को अधिकृत/ पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले से पंजीकृत निर्माता/ विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद करने पर ही अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
- किसान का आधार कार्ड
- भू स्वामित्व के दस्तावेज
- जाति प्रमाण-पत्र
- लघु व सीमांत श्रेणी का सक्षम स्तर से प्रमाण-पत्र
- किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
- ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट /आरसी की प्रति
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन स्वयं के नाम से नहीं होने पर निर्धारित शपथ पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- साथ ही क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्र का नाम एवं उसकी बीएचपी श्रेणी का पोर्टल पर चयन करना होगा ताकि किसान के नाम से ऑनलाइन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके।
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कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन
हस्त चलित /बैल चालित /शक्ति चालित /ट्रैक्टर चालित /स्वचालित अथवा अन्य श्रेणी के कृषि यंत्रों में से किसी भी इस श्रेणी का कृषि यंत्र अनुदान पर क्रय करने के लिए किसान स्वयं के जिले के किसी भी ई-मित्र या कंप्यूटर या मोबाइल से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए यदि कोई निर्धारित शुल्क हो तो उसे जमा करवा कर आवश्यक दस्तावेज की स्कैंड कॉपी सहित राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार या भामाशाह कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं।
इसके अलावा किसान कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से भी राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती या टोकन नंबर संबंधित की ओर द्वारा किसानों को दी जाएगी जिसे किसान संभाल कर रखें।
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कृषि यंत्रों पर अनुदान दिए जाने की क्या रहेगी विभागीय प्रक्रिया
- संबंधित कृषक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर 45 दिवस के भीतर क्रय किए गए यंत्र के बिल की स्कैंड प्रति को उसी टोकन नंबर पर ई-मित्र या कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करना होगा ताकि उसके आवेदन पर निर्धारित समयानुसार अग्रिम कार्रवाई किया जाना संभव हो सके।
- यदि आवेदक चाहे तो इस संबंध में संबंधित विभागीय कार्मिकों/ संबंधित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से लिखित में कृषि यंत्र क्रय किए जाने की सूचना दे सकते हैं। जिसकी प्रविष्टि विभागीय कार्मिकों द्वारा तुरंत ही पोर्टल पर की जाएगी।
- संबंधित कार्यालय में कृषक द्वारा कृषि यंत्र के किए जाने पर पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- भौतिक सत्यापन के समय ही कृषक से अनुदान हेतु आवश्यक निर्धारित दस्तावेज यदि कोई सेंस हो तो एकत्रित कर कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सहित पोर्टल पर मोबाइल ऐप के माध्यम से पत्रावली अग्रेषित करनी होगी।
- आवेदन की दिनांक से प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं कृषक द्वारा कार्य पूर्ण करने पर भौतिक सत्यापन बाद अधिकतम 3 माह में बजट उपलब्धता अनुसार ऑनलाइन वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए कृषकों को अनुदान का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डीबीटी सुनिश्चित करना होगा।
- यदि किसानों द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिलों से पंजीकृत स्रोतों से किया जाता है तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्रोत का प्रमाण पत्र अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।
कृषि यंत्र योजना का लाभ लेने के लिए किसान कहां करें संपर्क
उपरोक्त कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी / सहायक निदेशक, कृषि (विभाग) / उप निदेशक, कृषि (विभाग) जिला परिषद कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान से संबंधित खास बातें
- भारत सरकार के निर्देशानुसार डीबीटी योजना की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना आवश्यक है।
- किसानों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ही दिया जाएगा।
- प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से 45 दिवस के भीतर किसान पंजीकृत आपूर्ति स्रोत से मोलभाव कर पूरी कीमत चुका कर कृषि यंत्र क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- किसानों द्वारा लघु /सीमांत /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवेदन किए जाने के उपरांत उक्त श्रेणी में पुष्टि हेतु संबंधित दस्तावेज की कमी होने अथवा उपलब्ध नहीं कराए पाने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकृत करने के स्थान पर उसे सामान्य श्रेणी का मानते हुए आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- यदि किसान प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 45 दिवस के भीतर कृषि यंत्र क्रय नहीं कर पाता है अथवा क्रय किए गए यंत्र के बिल की स्कैंड प्रति को उसी टोकन नंबर पर पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहता है अथवा संबंधित विभागीय कार्मिक या संबंधित कार्यालय में लिखित में सूचित करने में असफल रहता है तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति स्वत: ही निरस्त मानी जाकर निचली वरीयता वाले किसान को लाभान्वित किया जाएगा। इस प्रकार के असफल किसान को पुन: नए सिरे से आवेदन करना होगा।
- पंजीकृत निर्माताओं या विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- यदि किसी जिले में कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम में लक्ष्यों की तुलना में 150 प्रतिशत से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समयावधि में प्राप्त कृषि यंत्रों की ऑनलाइन आवेदनों के लिए जिलेवार लक्ष्यों के अनुपात में आवेदकों की श्रेणी के आधार पर आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर लॉटरी निकाली जाएगी।
- राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन की मान्यता उसी आवेदन प्रस्तुत करने वाले वित्तीय वर्ष सहित दो वित्तीय वर्ष तक रहेगी।
- इसके उपरांत आवेदक को अपने आवेदन पत्र को भविष्य में योजना का लाभ प्राप्त किए जाने के लिए मान्य रखने के लिए पोर्टल पर अपनी सहमति प्रदान करनी होगी। अन्यथा ऐसे आवेदन पत्र स्वत: ही निरस्त हो जाएंगे।
कृषि यंत्र निर्माताओं /विक्रेताओं का पंजीकरण आवश्यक है। किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान उनकी लागत मूल्य पर दिया जाएगा।
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