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सरकारी स्कीम : कृषि यंत्रों पर मिल रहा 50 प्रतिशत अनुदान, जल्दी उठाएं लाभ

आपको बता दें कि देशभर में कृषि मशीनीकरण पर सब-मिशन योजना (sub-mission plan) चलाई जाती है. जिसमें किसानों को बड़े व छोटे कृषि यंत्रों को खरीदने (buy farm machinery) के लिए बेहतर सब्सिडी दी जाती है. फिलहाल सरकार की इस योजना में किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

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सरकारी स्कीम : कृषि यंत्रों पर मिल रहा 50 प्रतिशत अनुदान, जल्दी उठाएं लाभ

HR Breaking News : आज के समय में आधुनिक खेती व उन्नत तरीकों से खेती करने के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है।
कृषि यंत्रों के बिना किसानों के लिए खेती करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कृषि यंत्रों बेहद महंगे आते हैं. जिन्हें छोटी और गरीब किसान नहीं खरीद पाते हैं।
 किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार देश के किसान भाइयों को कृषि मशीनरी पर अनुदान (subsidy on agricultural machinery) देती है, ताकि किसान इन्हें खरीद कर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सके।

किन-किन मशीनों पर मिलेगा अनुदान (On which machines will the grant be given?)


सरकार की इस योजना से देश के किसानों को बीटी काटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर पंप, डीएसआर, ट्रैक्टर चलित रोटरी वीडर, पावर टिलर (12 एचपी से ज्यादा), ब्रिकेट मेकिंग मशीन, स्वचालित रीपर बाइंडर (3/4 पहिया), मक्का बिजाई मशीन (मेज़ प्लान्टर), मेज थ्रेशर व न्युमैटिक प्लांटर आदि कृषि मशीन खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है।
अगर आप भी खेती करने के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान (subsidy on agricultural machinery) प्राप्त करना चाहते हैं, तो 9 मई से पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ढाई लाख रुपए से कम लागत वाले कृषि यंत्रों के लिए आपको 2500 रूपए और इससे अधिक कीमत वाले कृषि यंत्रों पर आपको 5 हजार रुपए तक की टोकन राशि जमा करवानी होती है।


योजना के लिए जरूरी कागजात (Documents required for the scheme)

आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक पासबुक
कृषि यंत्र की वैध आरसी
पहचान पत्र
मोबाइल नंबर


इन सब कागजातों के साथ जो व्यक्ति इस योजना से कृषि यंत्र करने वाला है. उसे पिछले 5 सालों में उक्त कृषि यंत्र न खरीदने का शपथ पत्र, पटवारी की रिपोर्ट, एससी वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ताकि इस योजना का लाभ जरूरतमंद किसानों को मिल सके. अगर आपको इस योजना से जुड़ी कोई भी परेशानी आती है या फिर आपको योजना से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं. तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग (Agriculture Department) से संपर्क कर सकते है।