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ITR Filing Last Date : 6 दिन के अंदर नहीं किया ये काम तो लग सकता है 1 लाख का जुर्माना

जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर उससे पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आप पर तगड़ जुर्माना लग सकता है। जानिए ताजा अपडेट।
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ITR Filing Last Date : 6 दिन के अंदर नहीं किया ये काम तो लग सकता है 1 लाख का जुर्माना

HR Breaking News : नई दिल्ली : Income tax return दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म-16 या फिर 16 A की जरूरत होगी।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है।

ऐसे में ध्यान दें कि Tax deducted at source (TDS) फाइल करना भी बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ITR फाइल करने के लिए आप इनकम टैक्स की ऑनलाइन website का लाभ उठा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए AIS/TIS की भी शुरुआत की गई है।


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रिटर्न फाइल करने में कोई चूक न रहे

अगर आप TDS का रिटर्न फाइल करने में कोई चूक करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर दिन 200 रुपए लेट फीस वसूलता है. ऐसे में ग्राहकों को रिटर्न भरते समय सबसे पहले तो लेट होने की पेनल्टी देनी होती है. उसके बाद जुर्माना लगाया जाता है। TDS फाइलिंग से जुड़ी चूक के मामले में अयाकर विभाग द्वारा न्यूनतम 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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समय रहते Retrun भरना जरूरी


इसके लिए आपको टीडीएस का रिटर्न समय रहते भरना जरूरी है. ITR में आपको टीडीएस का रिटर्न हर क्वार्टरली यानी कि तिमाही भरना होता है. TDS का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. टीडीएस का रिट्र अप्रैल-जून तिमाही में 31 जुलाई तक, जुलाई-सिंतबर तिमाही में 31 अक्तूबर तक, अक्तूबर-दिसंबर तिमाही का रिटर्न 31 जनवरी तक और जनवरी-मार्च तिमाही का रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना होता है।

इन Documents की पड़ेगी जरूरत 

TDS का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म-16 या फिर 16 A की जरूरत होगी. यह आपकी किसी भी तरह की इनकम पर टैक्स कटौती का certificate होता है। इसमें डिटेल में बताया जाता है जहां COMPANY ने कर्मचारी के लिए टैक्स भरा होता है।