PM Awas Yojana: आज से प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, जान लीजिए वरना होगा नुकसान
HR Breaking News : नई दिल्ली : सरकार ने इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए नियम में सरकार ने पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत आवंटित घर को लेकर संशोधन कर दिया है.
आप जान लें कि जिन आवासों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज (Registered agreement to lease) कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है.
PM Awas Yojana के नियमों में बदलाव
सरकार अब नए नियम के अनुसार, सरकार पहले पांच साल यह देखेगी कि आप अपने आवास में रहते हैं या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में बदला जाएगा.
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वरना नए नियम के तहत विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा और आपको आपकी राशि भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी.
फ्लैट के लिए भी बदले नियम
इसके साथ ही आपको बता दें कि अब नियम और शर्तों के मुताबिक शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. यानी अब पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा.
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दरअसल, सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो लोग पीएम आवास योजना(PM Awas Yojana) के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब ऐसा न कर सकें.
जानिए क्या कहते हैं नियम
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के नियम के अनुसार, अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी.
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सरकार किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी.
