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PM Modi : इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में मिल रहा घर, आप भी उठाएं फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को एक आदर्श योजना बताया है, जिसमें सभी राज्यों ने इसकी सफलता सुनिश्चित करने में भाग लिया। इस योजना के तहत 64 लाख परिवारों के घर का सपना सच हुआ। 

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HR Breaking News (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 64 लाख परिवारों के घर का सपना साकार हो चुका है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि PMAY-U के तहत 1.23 करोड़ लोगों के नाम पर आवास सेंक्‍शन किया गया है, जिसमें से 64 लाख घर आवंटित किए जा चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और इसके बाद मध्‍य प्रदेश और तमिलनाडु में लोगों को आवास दिया गया है।

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केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) को एक आदर्श योजना बताया है, जिसमें सभी राज्यों ने इसकी सफलता सुनिश्चित करने में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आवास परियोजनाओं के मूल्यांकन के अलावा, सभी राज्यों में टॉप प्‍लेस हासिल करने के लिए एक हेल्‍दी कंप‍टीशन है। मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है।


बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMAY-U के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर देने के लिए परियोजनाओं की शुरुआत की है। PMAY-U भारत सरकार की एक सरल स्‍कीम है, जो MoHUA मंत्रालय की ओर से शहरी और ग्रामीण के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर उपलब्‍ध कराता है। इस योजना के तहत सभी कैटेगरी के योग्‍य लोगों को आवास दिया जाता है।
अगर आप भी पीएम आवास योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो यहां बताए गए तरीके से पीएम आवास योजना के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के लिए आवेदन की प्रक्रिया अलग-अलग है। आइए जानते हैं आप कैसे अप्‍लाई कर सकते हैं।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन


सबसे पहले PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर लॉग इन करें।


अब LIG, EWS और MIG या Slum Dwellers के तहत विकल्‍प का चयन करें।


इसके बाद आधार नंबर दर्ज करें और आधार डिटेल का वेरिफाई करें।


वेरिफाई करने के बाद आप पूरी जानकारी दें,ध्‍यान रहे आपकी जानकारी बिल्‍कुल सही होनी चाहिए।


पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद कैप्‍चा कोड दर्ज करें और सबमिट कर दें।


इसके बाद आपका आवेदन प्रॉसेस पूरा हो जाएगा।

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किसको कितना मिलेगा लाभ


अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है, तो आप EWS के तहत लाभ उठा सकते हैं। वहीं सालाना आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच के लिए LIG कैटेगरी के तहत आवेदन किया जा सकता है। जबकि वार्षिक आय 6 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच आता है तो MIG (1 व 2) कैटेगरी के तहत आवेदन किया जा सकता है।