Government Scheme : किसानों के लिए गुड न्यूज, ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगी 3 लाख की सब्सिडी, 15 तारीख तक करें आवेदन
HR Breaking News : (Government New Schemes) किसानों का आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तरह-तरह की स्कीमें चलाई गई है। किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि अब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर भी 300000 रूपये तक की सब्सिडी मिल जाएगी।
सरकार द्वारा शुरू की गई इस ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम (Tractor Subsidy Scheme) के लिए आपको 15 तारीख तक आवेदन करना होगा। अगर आप भी सरकार द्वारा चलाई गई इस ट्रैक्टर अनुदान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो चलिए खबर के माध्यम से जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
किसानों की मदद करने के लिए सरकार द्वारा ट्रैक्टर अनुदान योजना (Subsidy On Tractor) संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर अथवा उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद (Subsidy on tractor purchase) पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
15 तारीख तक कर सकते है आवेदन
ट्रैक्टर अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। जो भी किसान इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वह किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल https://agriculture.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विभागीय अधिकारियों की तरफ से साफ-साफ बताया गया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और आखिरी तारीख के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति किसानों की पात्रता, दस्तावेजों की सत्यता और योजना की शर्तों के अनुरूप जांच कर पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन करेगी।
लेखपाल रिपोर्ट के बगैर आवेदन हो जाएगा रद्द
सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ (Government Scheme Benefit) उठाने के लिए किसान को लेखपाल द्वारा सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।
इस लेखपाल रिपोर्ट में किसान की जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, खेती की स्थिति सहित अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज होना जरूरी है। लेखपाल रिपोर्ट के बगैर आवेदन को पूरा न मानते हुए रद्द किया जा सकता है। कृषि विभाग की तरफ से अपील करते हुए किसानों (News For Farmer) को कहा गया है कि वे आखिरी तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।
सहायक विकास अधिकारी (कृषि) नवानगर हरिश्चंद्र यादव का कहना है कि, “सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जाति के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना के पात्र किसान समय से https://agriculture.up.gov.in पोर्टल पर अप्लाई करें और सभी जरूरी कागजात, विशेषकर लेखपाल रिपोर्ट प्रोफार्मा, सही ढंग से अपलोड करें। अगर इस फॉर्म को अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप बेझिझक होकर किसान विकास खंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।”