Driving Licence: इस छोटी-सी एक गलती से आपकी गाड़ी का रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन 

देश में मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में काफी कड़े प्रावधान कर दिये गए हैं। अगर कोई नाबालिक गाड़ी चलता पाया गया तो अभिभावक और गाड़ी के मालिक पर कड़ी कारवाही के साथ रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। जानिए सभी रूल्स और रेगुलेशंस 
 

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, New MV Act 2019: अगर आपसे कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाने के लिए मांग रहा है तो उसे मना कर दीजिए. लाढ़ प्यार में पिघलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में काफी कड़े प्रावधान कर दिये गए हैं. इसमें अगर किसी वाहन पर नाबालिग राइडर मिलता है तो गाड़ी का Registration रद्द हो सकता है. इतना ही नहीं अभिभावक और गाड़ी मालिक को भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

Auto News : तीसरी बार फिर बढ़ गए Thar के रेट, ऑन रोड़ इतने में पड़ेगी

वहीं अगर 16 से 18 साल के युवा ‘विदआउट गेयर’ लाइसेंस पर Scooty-Activa जैसे वाहन चलाते मिलते हैं तो भी 5 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है. ऊपर से फजीहत अलग... जी हां, यह हम नहीं बल्कि संशोधित एक्ट में दर्ज किये गए प्रावधान के तहत यह कार्रवाई होगी, आइये जानते हैं बच्चों को वाहन देने के मामले में क्या सावधानी बरतें...

Jio लेकर आया दमदार ऑफर, सिर्फ 5 रुपये में अनलिमिटड कॉल और खूब यूज करें इंटरनेट

Without Gear Licence का मतलब Activa-Scooty चलाना नहीं

सबसे पहले तो यह समझ लें कि 16 से 18 साल के युवाओं के लिए Without Gear Licence जारी होता है. इसका यह मतलब नहीं है कि बिना गेयर वाली एक्टिवा और स्कूटी बच्चे चला सकते हैं. आम बोलचाल की भाषा में विदआउट गेयर को गेयर लेस Scooty, Activa जैसे वाहनों को माना जाता है. जबकि ऐसा नहीं है. विदआउट गेयर का मतलब 50 सीसी से कम क्षमता वाला वाहन चलाना है. Activa, जुपिटर आदि दो पहिया वाहन 100-125 CC के होते हैं. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में इसको लेकर परिभाषाएं दी गई हैं. जहां साफ लिखा है Without Gear 50 CC से कम क्षमता वाला वाहन और विद गेयर 50 CC से अधिक क्षमता वाले वाहन.

Washing Machine : समय के साथ-साथ पानी और डिटर्जेंट की होगी बचत, चुटकियों में होंगे कपड़े साफ


ड्राइविंग कैटेगरी न मिलने पर होता है 5 हजार का जुर्माना

विदआउट गेयर की जगह विद गेयर वाहन चलाते हुए अगर कोई किशोर (16-18 वर्ष) मिलता है तो ऐसे में ड्राइविंग कैटेगरी न मिलने का चालान होगा. जिसके तहत 5000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है. हालांकि राज्य सरकारों के पास इस जुर्माने के संशोधन के अधिकार भी रहते हैं. हाल ही में बच्चों के वाहन चलाने की संख्या को देखते हुए संबंधित विभागों को इस पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

Gold Price - एक सप्ताह में सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट, जल्द कर लें खरीदारी

वाहन चलाता मिला नाबालिग राइडर तो होगी बड़ी कार्यवाही

अगर कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक अथवा अभिभावकों को बड़ी कार्यवाही से गुजरना पड़ेगा. ऐसे मामलों में गाड़ी का Registration भी रद्द हो सकता है. जुर्माना से भी भुगतान पड़ेगा. वहीं नाबालिग का लाइसेंस 25 साल की आयु से पहले नहीं बनेगा.