Car Insurance : कार चोरी होने पर क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी पूरे पैसे, जानिये
Car Insurance : कार चोरी होने पर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पूरे पैसे देने की संभावना होती है लेकिन यह स्थिति कई चीजों पर निर्भर करती है जैसे कि कौनसी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदी गई है कार कैसे चोरी हुई है आइए जानें पूरी प्रक्रिया।
HR BREAKING NEWS(ब्यूरो) : अगर आपने कार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो इंश्योरेंस कंपनी चोरी हुई कार की भरपाई करेगी. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में थर्ड पार्टी क्लेम, चोरी और आग जैसे मामलों में उपभोक्ता इंश्योरेंस कंपनी से कार की वैल्यू क्लेम कर सकते हैं. चोरी के मामले में इंश्योरेंस क्लेम दर्ज करवाने के लिए आपको 5 बातों का ध्यान रखना होगा. तो चलिए जानते हैं.
दर्ज कराएं FIR: कार के चोरी पर बिना देर किए FIR दर्ज करवाएं.
पुलिस से FIR की कॉपी लेकर अपने पास रखें. यह इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत काम आएगी. FIR से आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाती है कि आपकी कार चोरी हुई है.
इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें:
क्लेम की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कार चोरी होने की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी. इसके बाद आपको कंपनी के निर्देश अनुसार जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे.
क्लेम फॉर्म भरें:
इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको कंपनी क्लेम फॉर्म भरना होगा. भरे हुए क्लेम फॉर्म के साथ आपको FIR की कॉपी, गाड़ी के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य तरह के डाक्यूमेंट्स की कॉपी ई-मेल करने का इंश्योरेंस कंपनी के पते पर भेजने को कहा जाएगा. आपको FIR की कॉपी के साथ आरटीओ को भी कार के चोरी होने की जानकारी देनी होगी.
अप्रूवल सेटलमेंट:
पुलिस द्वारा कार की 'नॉनट्रेसेबल रिपोर्ट' प्रस्तुत करने के बाद, पॉलिसीधारक को चोरी हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित करना होगा. आपको इंश्योरेंस कंपनी में कार की चाबियां जमा करनी पड़ेगी और कंपनी को कार का अधिकार सौंपने के लिए सब्रोगेशन लेटर देना होगा.
क्लेम का भुगतान:
उपर्युक्त सभी औपचारिकताओं के बाद, इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेक्षक राशि स्वीकृत करेगा, जिसका भुगतान वाहन मालिक को सात से आठ दिनों के भीतर कर दिया जाता है. यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने पॉलिसी लेते समय रिटर्न टू इनवॉइस ऐड-ऑन कवर लिया है तो आप कार की पूरी कीमत पाने के हकदार होंगे, लेकिन यदि यह कवर नहीं है तो आपको कार की मौजूदा इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी आइडीवी (IDV) के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा.