Driving Licence Apply : अब घर बैठे ही बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, ये है अप्लाई करने का तरीका

Driving Licence : अगर आप भी घर बैठे अपना ड्राइविंग License बनवाने का सोच रहे हैं तो हम अपनी इस खबर में आपके लिए ड्राइविंग License अप्लाईकरने का सबसे आसान तरीका लाएं है . इससे फॉलो करने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर आ जाएगा. तो आइए जानते है ये तरीेका
 

HR Breaking News : हर शख्स अपने पास लर्निंग लाइसेंस (learning license) बनवाकर रख सकता है दरअसल आप जब भी अपना परमानेंट लाइसेंस बनवाएंगे उससे पहले लर्निंग लाइसेंस (learning license) जरूरी है. आप चाहें तो इसे 16 साल की उम्र में भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसके तहत आपको 50cc से कम इंजन की कैपेसिटी वाला व्हीकल चलाना ही अलाउड होता है. लर्निंग लाइसेंस के छह महीने के अंदर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है.

 


लर्निंग लाइसेंस (learning license) बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आप घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस ( RTO Office) ही जाना होगा. यहां हम आपको ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस बताएंगे.

 

लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें -

  • इसके लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस अप्लाई करने वाली ऑफिशियल साइट पर जाना होगा. https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do
  • अब यहां पर सबसे पहले अपना स्टेट सलेक्ट करें. इसके बाद लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन सलेक्ट करें. जब आप लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे को तो आपको आधार का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स भरें.

  • इसके बादज मागें गे जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करें. ये करने के बाद आपके फोन पर ओटीपी आएगा. सभी डॉक्यूमेंट भरने का बाद पमेंट करने का ऑप्शन सलेक्ट करें. ध्यन दें अगर एक बार पेमेंट फेल हो जाती है तो आपको 50 रुपये फीस दोबारा देनी होगी.
  • ये आसान सा प्रॉसेस करने के बाद 7 दिनों के अंदर आरका लर्निंग लाइसेंस आपके घर पक डिलीवर हो जागेगा. लेकिन अगर आप अपना परमानेंट लाइसेंस ही बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस ( RTO Office) जाना होगा.
  • ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के बिना, आपको भारत में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए किया जा सकता , इसलिए ये व्यक्तिगत वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. जिस दिन ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) जारी होता है उस दिन से लेकर 20 साल तक के लिए एप्लीकेबल होता है.