Indian Railways:  ट्रेन टिकट गुम होने पर कैसे कर सकते हैं सफर, ये हैं ऑप्शन

ट्रेन यात्रा से पहले गुम हो गयी है आपकी टिकट तो घबराईये नहीं क्योंकि टिकट के गुम हो जाने पर रेलवे यात्रियों को कुछ ऑप्शन देता है जिससे वो आराम से ऑफर कर सकते हैं।  आइये जानते हैं 

 

HR Breaking News, New Delhi :  रेल में यात्रा करने के लिए टिकट (Train Ticket) लेना जरूरी होता है. अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. बहुत से यात्रियों के साथ ऐसा भी होता है कि वो टिकट तो लेते हैं, लेकिन उनका टिकट किसी कारण से गुम हो जाता है. टिकट गुम होना (Train Ticket Lost) काफी परेशानी खड़ी करता है. रेलवे के नियमों की पूरी जानकारी न होने से यात्री उलझन में रहता है. वह नहीं जानता कि टिकट घर भूल आने या रिजर्वेशन टिकट खो जाने पर वह ट्रेन में यात्रा कर सकता है या नहीं. अगर वह ट्रेन में सवार हो गया तो क्‍या उसे जुर्माना देना होगा? इसलिए हर रेलयात्री को टिकट गुम होने पर रेलयात्रा के संबंध में रेलवे के बनाए नियमों की जानकारी होना जरूरी है.

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वैसे रेल टिकट खो जाने पर यात्री को ज्‍यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. टिकट गुम होने पर यात्री को डुप्‍लीकेट टिकट बनवाकर यात्रा कर सकता है. अलग-अलग श्रेणी के लिए डुप्‍लीकेट टिकट बनवाने के नियम और फीस अलग-अलग हैं. यात्री ट्रेन में टीटीई के पास जाकर डुप्‍लीकेट टिकट (Duplicate Rail Ticket) बनवा सकता है. इसके अलावा यात्री टिकट काउंटर पर जाकर भी डुप्‍लीकेट टिकट बनवा सकता है.

देनी होगी फीस
भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrail.gov.in पर डुप्‍लीकेट टिकट बनवाने की प्रक्रिया को विस्‍तार से बताया गया है. डुप्‍लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको कुछ अतिरिक्‍त पैसे शुल्‍क के रूप में देने पड़ेंगे. सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए 50 रुपये देने होते हैं. इनसे ऊपर की श्रेणी के लिए के डुप्‍लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको 100 रुपये शुल्‍क रेलवे लेता है. अगर रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट गुम हो जाता है तो किराये का 50 फीसदी भुगतान डुप्‍लीकेट टिकट बनवाने के लिए करना पड़ता है.

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फट जाए टिकट तो भी बनवा सकते हैं डुप्‍लीकेट 
अगर किसी यात्री का टिकट कंफर्म होने के बाद फट गया है तो उसे डुप्लीकेट टिकट किराए का 25 फीसदी भुगतान करने के बाद ही मिलेगी. लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि वेटिंग लिस्‍ट वाली फटी हुई टिकट गुम होने पर आप डुप्‍लीकेट टिकट नहीं बनवा सकते. अगर आपका खोया ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे काउंटर पर दिखाकर डुप्‍लीकेट टिकट के लिए चुकाए वापस ले सकते हैं.

प्‍लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा
किसी कारणवश बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करनी पड़ जाए तो प्लेटफॉर्म टिकट (Platform ticket) बहुत काम आती है. आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से संपर्क करें और जहां तक आपको यात्रा करनी है, वहां तक का टिकट बनवा सकते हैं. निर्धारित किराए के साथ पेनल्टी के रूप में कुछ पैसे लेकर टीटीई टिकट बना देगा. प्‍लेटफार्म टिकट होने पर आपको बिना टिकट पकड़े जाने पर लिया जाने वाला जुर्माना नहीं देना पड़ता है.

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