7th pay commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, लगातार इतने दिन की छुट्टी करने पर चली जाएगी नौकरी
govt employees leave rules : कर्मचारियों को सरकार की ओर से नौकरी के दौरान कई तरह की छुटि्टयां दी जाती हैं। इन छुट्टियों को लेकर भी कई तरह के नियम (new rules for leaves) तय किए गए हैं। कई कर्मचारी लगातार छुटि्टयां करने की भी सोचते हैं लेकिन लगातार एक लिमिट (leaves limit for employees) से अधिक छुट्टी कोई कर्मचारी नहीं कर सकता है। लिमिट से ज्यादा छुट्टी करने पर उनकी नौकरी छिन जाएगी। आइये जानते हैं कोई सरकारी कर्मचारी कितनी छुट्टी लगातार नहीं कर सकता।
HR Breaking News : (leave rules)अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। एक सरकारी कर्मचारी को सालभर में कई तरह की छुटि्टयां दी जाती हैं। ये अलग-अलग स्थिति अनुसार अलग-अलग प्रदान की जाती हैं। कर्मचारियों को नियमानुसार (govt employees leave rules) ड्यूटी और अवकाश करने होते हैं।
कई लोग सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तो मौज है, एक बार नौकरी लगने के बाद जितनी मर्जी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कर्मचारी लगातार इतनी छुटि्टयां (leaves rules for employees) लगातार करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। खबर में जानिये क्या हैं कर्मचारी के लिए लगातार छुट्टी करने के नियम।
ज्यादा छुटि्टयां करना पड़ सकता है भारी-
फिलहाल 7वें वेतन आयोग (7th pay commission ) के अनुसार कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और छुटि्टयों का लाभ दिया जा रहा है। कर्मचारियों को अपने कामों के लिए बीच में छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं। इसके लिए कई नियम होते हैं, लेकिन ज्यादा छुट्टियां (leave rules in govt job) करना भी एंप्लॉएज को भारी पड़ सकता है। अक्सर कई कर्मचारियों को छुटि्टयों को लेकर कंफ्यूजन रहती है। इस कारण अक्सर सवाल भी किए जाते हैं कि कौन कर्मचारी कितनी छुट्टी ले सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब में सरकार ने छुटि्टयों (govt employees holidays rules) की जानकारी दी है।
सरकार ने की यह जानकारी साझा-
सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को फॉरेन सर्विसिज (Foreign Services leave rules) और अन्य मामलों में छुट्टी के नियम अलग-अलग हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुटि्टयों को लेकर स्थिति साफ करते हुए एफएक्यू (FAQ) जारी किया है। इसमें कर्मचारियों की छुटि्टयों के नियमों और सर्विस से जुड़ी शर्तों की जानकारी दी है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लीव ट्रेवल कंसेशन (Leave Travel Concession), लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment), ईएल इनकैशमेंट (Encashment of EL), पैटरनिटी लीव (Paternity Leave) आदि के बारे में भी बताया गया है। इन सभी के लिए अलग-अलग नियम हैं। कुछ कर्मचारियों की पोस्ट व विभाग के अनुसार भी अलग-अलग छुटि्टयां होती हैं।
इतनी छुटि्टयां करते ही चली जाएगी नौकरी-
सरकार की ओर से तय किए गए नियम (leaves rules in govt sector) के अनुसार अगर कोई कर्मचारी लगातार 60 महीने यानी पांच साल से ज्यादा समय तक छुट्टी करता है तो उसकी नौकरी को अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। इस स्थिति में यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
इनकैशमेंट को लेकर यह है नियम-
सरकार ने एफएक्यू (FAQ) के तहत जानकारी दी है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (leave encashment) चाहिए तो एडवांस (advance leave rules) में इसकी अनुमति लेनी चाहिए। लीव इनकैशमेंट एलटीसी (LTC)के साथ ये छुटि्टयां कर्मचारी को ले लेनी चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में लीव इनकैशमेंट (leave encashment rules)बाद में भी ली जा सकती हैं।
चाइल्ड केयर लीव पर नियम -
महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव (child care leaves)देने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। अगर कोई बच्चा विदेश में पढ़ता है या उसकी केयर करने के लिए महिला कर्मचारी को उसके साथ विदेश जाना पड़ता है तो सरकार के नियमों (leaves rules for female employees) के अनुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी करने पर महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है।
स्टडी लीव का नियम-
सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको विभाग की ओर से छुटि्टयां दी जाएंगी। ये छुटि्टयां इस पर निर्भर हैं कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे सेंट्रल हेल्थ सर्विस (Central Health Service) से जुड़े कर्मचारियों को अगर स्टडी लीव (study leave rules) चाहिए तो वह 3 साल की छुट्टी ले सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए भी इतनी ही छुट्टी ( study leave rules) मिल जाएंगी। बाकी कर्मचारी पूरी सर्विस के दौरान 2 साल की छुट्टी लगातार कर सकता है और स्टडी के लिए मिलने वाली इन 24 महीनों की छुटि्टयों में से अलग-अलग करके भी ले सकता है।