7th pay commission : अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 20 से 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, नोटिफिकेशन हुआ जारी
7th CPC pension rules : केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। अब विशेष वर्ग में आने वाले कर्मचारियों को 20 से 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (pension rules update) का लाभ दिया जाएगा। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से खबर में।
HR Breaking News - (New pension Rules)। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब सरकार ने इन कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन (Retired employees pension) देने का फैसला किया है। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर संबंधित विभागों व बैंकों को निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों (central employees pension rules) को 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसे लेकर कर्मचारियों में उत्साह बना हुआ है। सरकार के इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है।
इस उम्र से मिलने लगेगी अतिरिक्त पेंशन-
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने अतिरिक्त पेंशन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर बेसिक पेंशन के अलावा अतिरिक्त पेंशन (additional pension rules) का लाभ भी पेंशनर्स को मिलने लगेगा।
उम्र के अनुसार बढ़ेगी पेंशन-
अनुकंपा पेंशन एक अतिरिक्त पेंशन (compassionate allowance pension rules) है। पेंशनर को पहले से मिल रही पेंशन से अलग लाभ मिलेगा। यह दोहरी पेंशन के रूप में काम करेगी और पेंशनर्स (pensioner's update) को इसका काफी लाभ मिलेगा। रिटायर्ड कर्मचारी को पहले से मिल रही पेंशन के अधार पर प्रतिशत के हिसाब से यह अनुकंपा पेंशन (compassionate pension) दी जाएगी। इस पेंशन राशि में उम्र के हिसाब से बढ़ौतरी होगी।
किस उम्र में कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा-
सेवानिवृत्त कर्मचारी की उम्र जब 80 साल से 85 साल के बीच हो जाएगी तो उसको बेसिक पेंशन (basic pension rules) पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का फायदा दिया जाएगा। जब पेंशनर की उम्र 85 से 90 साल के बीच होगी तो बेसिक पेंशन पर 30 प्रतिशत का लाभ (pension hike) सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिया जाएगा।
100 साल की उम्र के बाद नियम-
जब किसी कर्मचारी की उम्र 90 से 95 साल होगी तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेसिक पेंशन पर 40 प्रतिशत अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) मिलेगा। अगर यह उम्र 95 से 100 वर्ष होती है तो बेसिक पेंशन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (compassionate pension) कर्मचारी को दी जाएगी। 100 साल की आयु के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को बेसिक पेंशन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
इस नियम के तहत मिलेगी सुविधा-
CCS पेंशन रूल के तहत पेंशनर्स को यह सुविधा मिल सकेगी। विस्तार से बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) (CCS Pension Rules) नियम 2021 के नियम 44 के सब रूल छह में अतिरिक्त पेंशन की सुविधा लागू करने की बात कही गई है। जैसे ही कर्मचारी की उम्र 80 वर्ष हो जाएगी तो सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी को अनुकंपा भत्ते (additional pension rules) यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
सभी विभागों को किए आदेश जारी -
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) की ओर से सभी विभागों व बैंकों को नए नियमों को पालन सुनिश्वित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त पेंशन का लाभ (benefits of additional pension) पेंशनर्स को उस महीने की पहली तारीख से मिलेगा, जिस महीने में कर्मचारी की उम्र 80 साल हो जाएगी।