7th pay commission update : केंद्र सरकार के ये कर्मचारी नहीं कर पाएंगे HRA का क्लेम, नई गाइडलाइन जारी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिसके तहत ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के ये कर्मचारी नहीं कर पाएंगे HRA का क्लेम। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते है सरकार के द्वारा आई इस नई गाइडलाइन को।
HR Breaking News, Digital Desk- वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा आवास किराया भत्ता (HRA) का दावा करने के नियमों को अपडेट किया गया है। व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने अपने 30 दिसंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन में कहा, ‘व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।
इस तरह के निर्देश काफी पहले जारी किए गए थे। इसलिए, मौजूदा निर्देशों की समीक्षा की गई है और इस विषय पर पहले जारी किए गए सभी निर्देशों के अधिक्रमण में, एक समेकित मास्टर ओएम सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है।’
संशोधित और अपडेट किए गए प्रावधानों में, हाउस रेंट अलाउंस के आहरण के लिए शर्तें निर्धारित करते हुए, व्यय विभाग के ज्ञापन में बताया गया कि कौन सरकारी कर्मचारी एचआरए का हकदार नहीं होगा।
ये लोग एलिजिबल नहीं-
- वह किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है।
- वह अपने माता-पिता/पुत्र/पुत्री को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे कि नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि द्वारा आवंटित आवास में रहता/रहती है।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा उसके पति/पत्नी को उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है। चाहे वह उस आवास में रहता/रहती हो या वह उसके द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग से रहता/रहती हो।
हालांकि, OM में कहा गया कि सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी जो उसके स्वामित्व वाले घर में रह रहे हैं, वे एचआरए के लिए पात्र होंगे, भले ही वे अन्य सरकारी कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवास साझा करते हों, बशर्ते कि वे किराए का भुगतान करें या किराए के लिए योगदान करें। या गृह या संपत्ति कर लेकिन वास्तव में भुगतान या योगदान की गई राशि के संदर्भ के बिना वे पात्र नहीं।